1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. 'गलत तरीके से फंसाया गया...', भगदड़ मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंची RCB, अदालत से किया खास अनुरोध

'गलत तरीके से फंसाया गया...', भगदड़ मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंची RCB, अदालत से किया खास अनुरोध

 Published : Jun 09, 2025 02:32 pm IST,  Updated : Jun 09, 2025 02:43 pm IST

बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए भगदड़ मामले में कुल 11 लोगों की मौत हुई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। आईपीएल टीम आरसीबी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। वहीं, अब आरसीबी ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
सांकेतिक तस्वीर Image Source : FILE PHOTO

आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने भगदड़ मामले में सोमवार को कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आरसीबी ने कोर्ट में याचिका दायर कर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ कांड में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज करने का अनुरोध किया है। 

11 लोगों की गई थी जान

इस भगदड़ मामले में 11 लोगों की मौत हो गई थी। आईपीएल के फाइनल में आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में समारोह आयोजित करने वाली कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए एक अलग याचिका दायर की है। 

केवल सीमित पास ही उपलब्ध

आरसीबी के मालिक रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड (RCSL) ने तर्क दिया है कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। याचिका के अनुसार, आरसीएसएल ने दावा किया कि उसने सोशल मीडिया पर स्पष्ट रूप से बताया था कि केवल सीमित पास ही उपलब्ध हैं। 

दोपहर 3 बजे खोले गए गेट

उसने यह भी कहा कि मुफ्त पास से प्रवेश के लिए भी पूर्व पंजीकरण अनिवार्य था। उसने आरोप लगाया कि स्टेडियम के गेट, जो दोपहर 1:45 बजे खुलने चाहिए थे, वास्तव में दोपहर तीन बजे ही खोले गए, जिससे भीड़ बढ़ गई। 

भीड़ प्रबंधन में विफल रही पुलिस-RCB

कंपनी के अनुसार, पुलिस के भीड़ प्रबंधन में विफल रहने के कारण यह घटना हुई। हाई कोर्ट द्वारा सोमवार दोपहर बाद इस मामले की सुनवाई किए जाने की उम्मीद है। (भाषा के इनपुट के साथ)

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत