Sunday, January 25, 2026
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हिमाचल के इस हिस्से में जाकर सैलानियों ने बनाई रील या खींची फोटो तो हो जाएगी जेल, जानिए क्या है मामला?

हिमाचल में बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी का मजा लेने जाते हैं। यहां परिवार संग फोटो और रील बनाते हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पर्यटकों को लेकर चेतावनी जारी की है।

Edited By: Dhyanendra Chauhan @dhyanendraj
Published : Jan 28, 2025 09:04 pm IST, Updated : Jan 28, 2025 09:08 pm IST
बर्फबारी में मस्ती करते सैलानी- India TV Hindi
Image Source : PTI बर्फबारी में मस्ती करते सैलानी

हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। हिमाचल पुलिस ने मंगलवार को कहा कि अगर पर्यटक और स्थानीय निवासी लाहौल एवं स्पीति जिले में चंद्रा नदी के जमे हुए हिस्से पर चलने या उसे पार करने का प्रयास करते पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों को आगाह किया कि अचानक बर्फ टूटने के कारण नदी में गिरने से उनकी जान तक जा सकती है। 

नदी के बर्फ से जमे हुए हिस्से में जा रहे सैलानी

पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने कहा कि बड़ी संख्या में पर्यटक लाहौल एवं स्पीति घूमने आ रहे हैं। पुलिस के संज्ञान में आया है कि वे कोकसर से टांडी तक विभिन्न स्थानों पर तस्वीरें, सेल्फी और वीडियो लेने के लिए नदी के जमे हुए हिस्से में जा रहे हैं। 

सैलानियों की जान का खतरा

पुलिस ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि तापमान कम होने की वजह से नदी के किनारे जम गए हैं। पानी का तापमान बहुत कम है, लेकिन कुछ पर्यटक अब भी कोकसर और टांडी के बीच नदी के किनारे जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी कई परामर्शों के बावजूद, कई लोग अनावश्यक रूप से नदी के किनारों पर जा रहे हैं। इससे उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है। 

चंद्रा नदी के पास जाने से करें परहेज

पुलिस के फेसबुक पोस्ट में कहा गया कि इसलिए पर्यटकों से ऐसा करने से बचने का आग्रह किया जाता है। चौधरी ने आम लोगों को कोकसर और टांडी के बीच चंद्रा नदी के पास जाने से परहेज करने को कहा है जब तक कि रोमांचकारी गतिविधियों या आजीविका के उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से अनुमति न दी जाए। 

8 दिन तक की जेल और 5 हजार तक का जुर्माना

उन्होंने कहा, ‘कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करता है तो हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के प्रावधान के तहत उसे 8 दिन तक की कैद या न्यूनतम 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा जिसे 5,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। 

भाषा के इनपुट के साथ

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