Wednesday, April 24, 2024
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राहुल गांधी पर गिरी एक और गाज! रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने खारिज की ये याचिका

मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी है।

Shailendra Tiwari Written By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Updated on: May 03, 2023 16:47 IST
rahul gandhi- India TV Hindi
Image Source : PTI राहुल गांधी

रांची: राहुल गांधी की समस्या मोदी सरनेम मामले को लेकर बढ़ती ही जा रही है। आज रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 'मोदी सरनेम मामले' में को लेकर उनकी एक याचिका खारिज कर दी है। जानकारी दे दें कि राहुल गांधी ने रांची एमपी/एमएलए कोर्ट में  व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची की कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि उनके खिलाफ रांची में प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

गुजरात हाईकोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत

बता दें कि इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि कोर्ट ने 2019 के मामले में हुई सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले पर अब जस्टिस हेमंत प्रच्छक गर्मी की छुट्टी के बाद फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से मना कर दिया था।

क्या था मामला?

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने फैसला सुनाया था। सूरत की अदालत ने उन्हें धारा 504 के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, अदालत ने फैसले पर अमल के लिए राहुल गांधी को कुछ दिन की मोहलत भी दी थी। जिसके बाद उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी थी। राहुल ने सूरत की अदालत में याचिकाएं भी दाखिल की थी, जिनमें एक को कोर्ट ने खारिज कर दिया था और दूसरी पर 3 मई को सुनवाई होनी है। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक रैली की दौरान राहुल गांधी ने कहा था, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?' इसी को लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

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