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NIA ने श्रीनगर में हुर्रियत कांफ्रेंस का ऑफिस किया कुर्क, टेरर फंडिंग मामले में एक्शन

NIA ने यूएपीए (UAPA) मामले में श्रीनगर में ऑल पार्टीज हुर्रियत कांफ्रेंस (APHC) का दफ्तर कुर्क कर लिया है।

Edited By: Swayam Prakash @swayamniranjan_
Published : Jan 29, 2023 13:23 IST, Updated : Jan 29, 2023 13:23 IST
हुर्रियत कांफ्रेंस का ऑफिस कुर्क- India TV Hindi
Image Source : ANI हुर्रियत कांफ्रेंस का ऑफिस कुर्क

श्रीनगर: NIA ने यूएपीए (UAPA) मामले में श्रीनगर में ऑल पार्टीज हुर्रियत कांफ्रेंस (APHC) का दफ्तर कुर्क कर लिया है। आतंकवाद के वित्त पोषण से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक टीम रविवार को श्रीनगर के राजबाग स्थित हुर्रियत कांफ्रेंस के कार्यालय पहुंची थी। सूत्रों ने बताया कि एनआईए ने इस जांच के तहत हुर्रियत कांफ्रेंस के कार्यालय को सील कर दिया है। हुर्रियत कांफ्रेंस 26 अलगाववादी संगठनों का एक समूह है। इसका गठन 1993 में किया गया था। सरकार द्वारा अलगाववादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अगस्त 2019 से हुर्रियत कांफ्रेंस का राजबाग स्थित कार्यालय बंद है। 

तिहाड़ में बंद है अलगाववादी नेता नईम खान

एनआईए के सूत्रों ने कहा कि जिस इमारत में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कार्यालय स्थित है, वह आंशिक रूप से अलगाववादी नेता नईम खान के स्वामित्व में है, जो वर्तमान में दिल्ली के तिहाड़ जेल में आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में बंद है। एनआईए द्वारा एक विशेष अदालत को बताया गया था कि इस कार्यालय का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा था, जिसके बाद इमारत को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत संलग्न किया गया है।

पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया कुर्की का आदेश 
बताते चलें कि शनिवार को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने अलगाववादी नेता नईम अहमद खान के खिलाफ NIA द्वारा जांच किए गए एक UAPA मामले में श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दफ्तर कुर्क करने का आदेश दिया था। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने कार्यालय को कुर्क करने के लिए यूएपीए की धारा 33 (1) के तहत NIA की याचिका पर आदेश पारित किया कोर्ट ने कहा “उपरोक्त कारणों के मद्देनजर अचल संपत्ति यानी राज बाग (श्रीनगर) में स्थित ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भवन कार्यालय, जिसे पहले APHC के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, उसे कुर्क करने का आदेश दिया जाता है। इस संबंध में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए।”

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