Thursday, April 18, 2024
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Paytm Mall और Snapdeal पर लगा एक-एक लाख रुपये का जुर्माना, खराब प्रेशर कुकर बेचने का आरोप

दो अलग-अलग आदेशों में, सीसीपीए ने पेटीएम ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड (पेटीएम मॉल) और स्नैपडील प्राइवेट लिमिटेड को खराब गुणवत्ता के प्रेशर कुकर बेचने का दोषी पाया, जो बीआईएस मानकों के अनुरूप नहीं थे और घरेलू प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2020 (QCO) के अनुरूप नहीं थे। 

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: March 27, 2022 17:17 IST
Paytm Mall Snapdeal penalised Rs 1 lakh each- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO Paytm Mall Snapdeal penalised Rs 1 lakh each

Highlights

  • खराब क्वालिटी के प्रेशर कुकर बेचने के आरोप
  • CCPA ने लगाया एक-एक लाख रुपये का जुर्माना
  • सामान वापस लेने और ग्राहकों को पैसे लौटाने का आदेश

नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने खराब क्वालिटी के प्रेशर कुकर बेचने के लिए ई-कॉमर्स फर्म पेटीएम मॉल (Paytm Mall) और स्नैपडील (Snapdeal) पर  एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं दोनो ही कंपनियों को ग्रहकों को बेचे हुए सामान को वापस लेने के साथ-साथ उपभोक्ताओं का पैसा भी वापस करने के लिए कहा है।

दो अलग-अलग आदेशों में, सीसीपीए ने पेटीएम ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड (पेटीएम मॉल) और स्नैपडील प्राइवेट लिमिटेड को खराब गुणवत्ता के प्रेशर कुकर बेचने का दोषी पाया, जो बीआईएस मानकों के अनुरूप नहीं थे और घरेलू प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2020 (QCO) के अनुरूप नहीं थे। पेटीएम मॉल ने अपने प्लेटफॉर्म पर Pristine और Quba के प्रेशर कुकर को लिस्ट किया है, हालांकि प्रोडक्ट डिटेल्स में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसमें ISI मार्क नहीं है।

शुक्रवार के आदेश के अनुसार, CCPA ने पेटीएम मॉल को अपने प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले 39 प्रेशर कुकर के सभी ग्राहको को सूचित करने, प्रेशर कुकर को वापस लेने और उपभोक्ताओं को उनके पैसे वापस करने का आदेश दिया है। साथ ही इसकी अनुपालन रिपोर्ट 45 दिनों के भीतर पश करने को भी कहा गया है।

स्नैपडील ने अपने प्लेटफॉर्म पर सारांश एंटरप्राइजेज और एजेड सेलर्स के प्रेशर कुकरों को लिस्ट किया जो मानदंडों के अनुरूप नहीं थे। सीसीपीए ने स्नैपडील के मामले में भी इसी तरह का आदेश जारी किया था जिसमें ई-टेलर को अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे गए 73 प्रेशर कुकर को वापस लेने और ग्राहकों का पैसा वापस करने के लिए कहा था।

हालांकि दोनों कंपनियों ने अपने मामले में ये तर्क दिया कि वे आईटी अधिनियम के अनुसार केवल एक बीच का माध्यम हैं और सामान की जिम्मेदारी विक्रेता की होती है न कि उन पर। इसपर CCPA ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी ई-कॉमर्स संस्था किसी भी अनुचित व्यापार व्यवहार को नहीं अपनाएगी, चाहे वह व्यवसाय के दौरान हो या उसके प्लेटफॉर्म पर हो।

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