1. Hindi News
  2. भारत
  3. राजनीति
  4. राज्यसभा चुनाव: 16 राज्यों की 58 सीटों के लिए 23 मार्च को होगा मतदान

राज्यसभा चुनाव: 16 राज्यों की 58 सीटों के लिए 23 मार्च को होगा मतदान

 Reported By: Bhasha
 Published : Feb 23, 2018 08:45 pm IST,  Updated : Feb 23, 2018 08:45 pm IST

आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार संसद के उच्च सदन की 16 राज्यों में खाली हो रही 58 सीटों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया 5 मार्च को चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी...

rajya sabha- India TV Hindi
rajya sabha

नई दिल्ली: आगामी अप्रैल और मई माह में रिक्त हो रही राज्यसभा की 58 सीटों के लिए 23 मार्च को द्विवार्षिक चुनाव होगा। निवार्चन आयोग ने आज इन सीटों का चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हुए यह जानकारी दी।

आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार संसद के उच्च सदन की 16 राज्यों में खाली हो रही 58 सीटों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया 5 मार्च को चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी। इन सीटों पर चुनाव के लिए 23 मार्च को मतदान कराया जायेगा और उसी दिन मतगणना भी होगी। इसी के साथ केरल से राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव भी होगा। यह सीट जदयू सदस्य एम पी वीरेन्द्र कुमार के गत वर्ष 20 दिसंबर को इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी।

आयोग द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक 13 राज्यों से 50 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल आगामी दो अप्रैल को, दो राज्यों (उड़ीसा और राजस्थान) से छह राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल तीन अप्रैल और झारखंड से दो सदस्यों का कार्यकाल तीन मई को समाप्त हो रहा है। इनमें उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 10 सदस्यों का कार्यकाल दो अप्रैल को खत्म हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र और बिहार से छह-छह, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से पांचपांच तथा गुजरात और कर्नाटक से चार-चार सदस्यों का कार्यकाल इसी दिन पूरा होगा।

चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन की अंतिम तिथि 12 मार्च तय की गई है। वहीं, नामांकन पत्रों की जांच 13 मार्च को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। मतदान 23 मार्च को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक होगा और शाम पांच बजे मतगणना होगी।

आयोग ने स्पष्ट किया मतपत्रों के माध्यम से होने वाले मतदान के दौरान मतदाताओं को निर्वाचन केन्द्र पर मौजूद निर्वाचन अधिकारी द्वारा खास पेन मुहैया कराया जायेगा। मतदाता सिर्फ इसी पेन से अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत दे सकेंगे। किसी अन्य पेन के इस्तेमाल वाले मतपत्र को अमान्य श्रेणी में रखा जायेगा।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Politics से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत