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पुलिस की अनुमति के बिना रैली करने पर हार्दिक और अन्य के खिलाफ केस

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Nov 22, 2017 10:38 pm IST,  Updated : Nov 22, 2017 10:38 pm IST

गांधीनगर जिले के मनसा कस्बे में 18 नवंबर को पुलिस की अनुमति के बिना रैली आयोजित करने पर आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और छह अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

Hardik patel- India TV Hindi
Hardik patel

अहमदाबाद: गांधीनगर जिले के मनसा कस्बे में 18 नवंबर को पुलिस की अनुमति के बिना रैली आयोजित करने पर आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और छह अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है।मनसा पुलिस ने कहा कि हार्दिक और उनके साथियों दिनेश बांबनिया तथा अतुल पटेल समेत अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 143 (गैरकानून तरीके से एकत्रित होना) और 188 (किसी सरकारी सेवक के आदेश की अवज्ञा करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। 

पुलिस ने बताया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट महेश सोनी ने 20 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हार्दिक के समर्थकों के अनुसार पुलिस ने उनसे कहा था कि अगर वे रैली करना चाहते हैं तो आयोजन स्थल बदल लें। हार्दिक के समर्थक इस बात पर तैयार नहीं हुए और उसी स्थान पर रैली की। ‘अधिकार सभा’ नाम से की गयी इस रैली में बड़ी संख्या में लोग आए। मनसा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का गृह क्षेत्र है। 

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