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सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दी

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jul 03, 2018 01:37 pm IST,  Updated : Jul 03, 2018 01:37 pm IST

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत के लिए आज दिल्ली की एक अदालत में अर्जी दी। इस मामले मे थरूर को पहले ही बतौर आरोपी समन किया जा चुका है।

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नयी दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत के लिए आज दिल्ली की एक अदालत में अर्जी दी। इस मामले मे थरूर को पहले ही बतौर आरोपी समन किया जा चुका है। अग्रिम जमानत के लिए थरूर की अर्जी विशेष न्यायाधीश अरविन्द कुमार के समक्ष सुनवाई के लिए आयी। उन्होंने इस संबंध में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगते हुए सुनवाई कल करना तय किया। इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत आत्महत्या के लिए उकसाने और सुनंदा पुष्कर को प्रताड़ित करने के कथित अपराधों में बतौर आरोपी थरूर को समन कर चुकी है। (कांग्रेस विधायक कुंवरजी बावलिया का पार्टी से इस्तीफा, भाजपा में हो सकते हैं शामिल )

वकील विकास पाहवा की ओर से दायर अर्जी में थरूर ने कहा कि गिरफ्तारी के बिना ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है तथा एसआईटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच पूरी हो गयी है और हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। पाहवा ने कहा , ‘‘ कानून एकदम स्पष्ट है , यदि गिरफ्तारी के बिना आरोपपत्र दाखिल हो गया है तो जमानत मिलनी चाहिए।

हमने सिर्फ संरक्षण की मांग की है ताकि वह सात जुलाई को अदालत में पेश हो सकें। ’’ उन्होंने कहा कि चूंकि अभियोजक आज अदालत में उपस्थित नहीं थे , इसलिए मामले पर कल 10 बजे सुनवाई होगी। अदालत ने पांच जून को थरूर को समन जारी कर उन्हें सात जुलाई को पेश होने को कहा था। सुनंदा पुष्कर 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के एक लग्जरी होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं।

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