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कांग्रेस नेता ने पुलिस कमिश्नर को बताया ममता बनर्जी का नौकर, कहा बंगाल में नहीं है लोकतंत्र

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Feb 05, 2019 05:51 pm IST,  Updated : Feb 05, 2019 06:20 pm IST

अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्य में राज्य सरकार की मदद से चिटफंड घोटाले के जरिए लोगों को लूटा गया, उन्होंने कहा कि राज्य में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है

There is no democracy in Bengal says Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury- India TV Hindi
There is no democracy in Bengal says Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में सीबीआई विवाद को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पक्ष में बयान दिया हो लेकिन राज्य में पार्टी स्थानीय नेता राज्य सरकार के विरोध में खडे हुए हैं। पश्चिम बंगाल से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि राज्य में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है।

अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्य में राज्य सरकार की मदद से चिटफंड घोटाले के जरिए लोगों को लूटा गया, उन्होंने कहा कि राज्य में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है और जिस पुलिस कमिश्नर के ऊपर आरोप लगे हैं वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नौकर है और वह वही करेगा जो उससे करने के लिए कहा जाएगा।  

दो दिन पहले जब कोलकाता में सीबीआई की टीम को बंधक बनाने का मामला सामने आया था और ममता बनर्जी धरने पर बैठीं थी तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के पक्ष में ट्वीट किया था और कहा था कि वे कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेता ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं।

कोलकाता में रविवार रात को सीबीआई की टीम को बंधक बनाकर पुलिस थाने में रखा गया, सीबीआई की टीम चिटफंड मामले की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर रेड डालने गई थी लेकिन स्थानीय पुलिस ने सीबीआई के अधिकारियों को ही हिरासल में ले लिया। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, ममता बनर्जी देर रात से ही मेट्रो चैनल पर ‘संविधान बचाओ’ धरने पर बैठ गई। 

पुलिस ने हालांकि देर रात को ही सीबीआई के अधिकारियों को रिहा कर दिया था लेकिन इस मामले के बाद केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ गए, और एक तरह का संविधान संकट पैदा हो गया। हालांकि बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसपर फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिश कमिश्नर को मामले की जांच के लिए CBI के सामने पेश होना होगा।

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