Thursday, April 25, 2024
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उत्तर प्रदेश: लखनऊ में शॉपिंग मॉल के लिए गाईडलाइन जारी, जानिए कितने सख्त हैं नियम

दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिदिन मॉल सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच ही खोले जाएंगे। मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग एरिया और बच्चों का प्ले एरिया अगले आदेश तक बंद रखे जाएंगे।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: June 05, 2020 20:39 IST
Malls- India TV Hindi
Image Source : AP Malls

कोरोना संकट के दौरान वायरस संक्रमण को रोकने के लिए बंद व्यवसायिक गतिविधियां अब एक बार फिर खुलने लगी हैं। लॉकडाउन के पांचवे चरण में अनलॉक 1.0 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 8 जून से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए मॉल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और होटल दोबारा खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस बीच लखनऊ प्रशासन ने भी जिले में अनलॉक 1.0 के तहत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिशा निर्देशों में सख्त हिदायत है कि कंटेनमेंट जोन में कोई भी मॉल नहीं खोला जाएगा। वहीं यदि जहां मॉल के पास को इलाको कंटेनमेंट जोन बनता है तो मॉल खाली करालिया जाएगा। 

लखनऊ प्रशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिदिन मॉल सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच ही खोले जाएंगे। मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग एरिया और बच्चों का प्ले एरिया अगले आदेश तक बंद रखे जाएंगे। मॉल में अधिक संख्या में प्रवेश करने पर भी रोक लगेगी। मॉल के स्थान के अनुसार उपस्थिति की संख्या निर्धारित की जाएगी। मॉल में प्रवेश करने और लिफ्ट का प्रयोग करते समय लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और सैने​टाइजर की ​व्यवस्था की जाएगी। मॉल में एस्कलेटर और अन्य स्थान जहां पर लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती है। वहां पर रोजाना सुबह सेनेटाइज किया जाएगा। 

धार्मिक स्थलों के लिए दिशा निर्देश

यूपी मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि भारत सरकार की तरफ से आए दिशा-निर्देशों के क्रम में धर्म स्थलों को खोले जाने से पूर्व प्रशासन व पुलिस के अधिकारीगण धर्म स्थलों के प्रबंधन से जुड़े लोगों से संवाद करें, उन्हें सभी सावधानियां सुनिश्चित करने की जानकारी दें। अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश CM ने आज कहा कि प्रत्येक धर्म स्थल पर सेनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि धर्म स्थल के अंदर एक बार में 5 से ज्यादा श्रद्धालु न हों। बता दें कि कल केंद्र सरकार ने मंदिरों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके अनुसार निषिद्ध क्षेत्रों में मौजूद धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे, लेकिन निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर स्थित धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे परिसरों में भौतिक दूरी के नियम तथा अन्य एहतियाती उपायों का पालन किया जाए। 

यूपी में मॉल के लिए दिशानिर्देश

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