Saturday, April 27, 2024
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उत्‍तर प्रदेश में अब शॉपिंग मॉल्‍स में बिकेगी शराब, कैबिनेट ने दी आबकारी विभाग के प्रस्‍ताव को मंजूरी

आबकारी विभाग ने अपना यह प्रस्ताव तीन महीने पहले शासन के पास भेजा था, जिसे शनिवार को राज्य मंत्रीमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी।

India TV News Desk Edited by: India TV News Desk
Updated on: May 23, 2020 21:56 IST
Uttar Pradesh Cabinet approves liquors sale in - India TV Hindi
Image Source : GOOGLE Uttar Pradesh Cabinet approves liquors sale in

लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश में अब मॉल्‍स में शराब की बिक्री होगी। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अध्‍यक्षता में हुई राज्‍य मंत्रीमंडल की बैठक में शनिवार को आबकारी विभाग के उस प्रस्‍ताव को मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें राज्‍य के मॉल्‍स में महंगी आयतित शराब, बियर, वाइन को बेचने का प्रावधान किया गया है।

आबकारी विभाग ने अपना यह प्रस्‍ताव तीन महीने पहले शासन के पास भेजा था, जिसे शनिवार को राज्‍य मंत्रीमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सरकार को हुए राजस्‍व की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए इस प्रस्‍ताव को मंजूरी दी गई है।

उत्‍तर प्रदेश मंत्रीमंडल ने यूपी एक्‍साइज (सेटलमेंट ऑफ लाइसेंस फॉर प्रीमियम रिटेल वेंड्स ऑफ फॉरेन लिकर) रूल्‍स, 2020 को मंजूरी प्रदान की है। इस मंजूरी के बाद राज्‍य के भीतर शॉपिंग मॉल्‍स में निश्चित श्रेणी की शराब को बेचने का रास्‍ता साफ हो गया है।

शॉपिंग मॉल में बिकने वाली शराब का एक ब्रांड, मूल्य और स्तर तय कर दिया गया है। प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 2020 के जिस आबकारी नियम को मंजूरी दी है, वह महंगी शराब को शॉपिंग मॉल में बेचने की अनुमति देता है।

भूसरेड्डी ने बताया कि अभी तक अंग्रेजी शराब सिर्फ खुदरा और मॉडल शॉप पर ही दिखती थी, शॉपिंग मॉल में नहीं बेचने का कोई प्रावधान नहीं था लेकिन कैबिनेट के फैसले के बाद अब शॉपिंग मॉल में भी शराब खरीदी जा सकती है। उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल की दुकाने आबकारी विभाग द्वारा नई व्यवस्था के तहत वर्तमान में आवंटित दुकानों के अलावा होंगी।

मॉल्‍स में सीलबंद बोतल में विदेशी शराब बेचने के लिए फॉर्म एफ एल-4-सी में लाइसेंस दिया जाएगा। यह दुकानें राज्‍य में मौजूदा शराब दुकानों के अतिरिक्‍त होंगी। इस तरह की दुकानों को केवल उन्‍हीं मॉल्‍स में खोलने की अनुमति होगी, जिसके पास न्‍यूनतम क्षेत्र 10,000 वर्ग फुट होगा।

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