Monday, April 29, 2024
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Mukhtar Ansari Sons News: दिवाली से पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को बड़ी राहत, इस मामले में जमानत मिली

Mukhtar Ansari Sons News: बाहुबली मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों (अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी) को जमानत मिल गई है। मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट की जज श्वेता चौधरी ने उन्हें जमानत दी है। उनके खिलाफ 2022 के चुनावों में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज था।

Rituraj Tripathi Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Updated on: October 22, 2022 7:35 IST
Mukhtar Ansari Sons News- India TV Hindi
Image Source : SOCIAL MEDIA Mukhtar Ansari Sons News

Highlights

  • बाहुबली मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को बड़ी राहत
  • मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट की जज श्वेता चौधरी ने जमानत दी
  • आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज था

Mukhtar Ansari News: यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को दिवाली से पहले बड़ी राहत मिली है। मुख्तार के बड़े बेटे और मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी को मऊ की कोर्ट ने जमानत दे दी है। उनके खिलाफ साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान इजाजत के बिना जुलूस निकालने और भीड़ जमा करने को लेकर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज था। मुख्तार के बेटों को मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट की जज श्वेता चौधरी ने जमानत दी है। बता दें कि जब तक अब्बास अंसारी कोर्ट रूम में थे, तब तक भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। 

जमानत मिलने पर क्या बोले विधायक अब्बास अंसारी?

जमानत मिलने पर विधायक अब्बास अंसारी ने कहा कि अब न्याय मिला है और हम अपनी जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे ऊपर जमानती धाराओं में वारंट था, इसलिए कोर्ट में पेश हुए थे। अब्बास ने कहा कि हमें, हमारे भाई और चाचा को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आरोपी बनाया गया था और अब सबकी जमानत हो गई है। 

सितंबर में गैंगस्टर के मामले में मुख्तार पाए गए थे दोषी

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने माफिया पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर अधिनियम के 23 साल पुराने एक मामले में 5 साल की कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी। अदालत ने कहा था कि भले ही मुख्तार गैंग चार्ट में दर्ज मुकदमों में गवाहों के मुकरने से बरी कर दिया गया हो, लेकिन गैंग चार्ट और पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों से यह साबित होता है कि मुख्तार गैंग का सदस्य है और वह लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न करने के साथ आर्थिक और अन्य तरह के लाभों के लिए अपराध करता है। 

आपराधिक इतिहास में दूसरी सजा

माफिया मुख्तार अंसारी को 23 साल पुराने गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये सजा सुनाई थी। मुख्तार को 5 साल की सजा के साथ-साथ 50 हजार का जुर्माना भी भरना होगा। मुख्तार अंसारी के 44 साल के आपराधिक इतिहास में ये दूसरी सजा का ऐलान हुआ है। 

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