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महाराष्ट्र सरकार ने 5 अक्टूबर से खुल रहे होटल, रेस्तरां के लिए गाइडलाइंस जारी की, देखें पूरी जानकारी

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Oct 03, 2020 07:55 pm IST,  Updated : Oct 03, 2020 08:00 pm IST

महाराष्ट्र सरकार ने 5 अक्टूबर से खुलने वाले रेस्तरां और अन्य भोजनालयों को खोलने के संबंध में सुरक्षा दिशानिर्देश जारी कर दिए। नए दिशानिर्देशों में होटल, फूड कोर्ट और रेस्तरां में बैठने की क्षमता 50 फीसदी की गई है।

Maharashtra Government guidelines for Hotels, food courts and restaurants reopen from October 5- India TV Hindi
Maharashtra Government guidelines for Hotels, food courts and restaurants reopen from October 5 Image Source : FILE

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने 5 अक्टूबर से खुलने वाले रेस्तरां और अन्य भोजनालयों को खोलने के संबंध में सुरक्षा दिशानिर्देश जारी कर दिए। नए दिशानिर्देशों में होटल, फूड कोर्ट और रेस्तरां में बैठने की क्षमता 50 फीसदी की गई है। दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राहकों को रेस्तरां में अंदर जाने से पहले कोरोना वायरस लक्षणों जैसे उच्च तापमान, खांसी आदि की जांच की जाएगी।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि खाने के अलावा चेहरे के मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ग्राहकों को सेवा के लिए प्रतीक्षा करते समय सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि रेस्तरां में हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराना होगा और डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जबकि नकद लेनदेन के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए।

रेस्ट रूम और हाथ धोने के क्षेत्रों को नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि जहां ग्राहकों के साथ बातचीत अक्सर होती है जैसे काउंटरों पर वहां ग्लास स्क्रीन को लगाया जाना चाहिए। साथ ही अलग-अलग प्रवेश और निकास बिंदु होना चाहिए।

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने अनलॉक 5.0 के तहत राज्य में कई और गतिविधियों शुरू करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में होटल, फूड कोर्ट, रेस्त्रां को 5 अक्टूबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की इजाजत दी जाएगी। राज्य सरकार ने अनलॉक 5.0 के तहत आदेश देते हुए कहा है कि रेस्टोरेंट, बार, फूड कोर्ट शुरू करने का परमिशन दिया है। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और बार को शुरू करने का आदेश दिया गया है। राज्य का पर्यटन विभाग इसका आदेश देगा। 5 अक्टूबर से रेस्टोरेंट और बार शुरू होंगे। वहीं सिनेमा हाल, मेट्रो और धार्मिक स्थल फिलहाल बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में 31 अक्टूबर तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। 

डिब्बेवालों को यात्रा के लिए दिया जाएगा क्यूआर कोड 

महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक-5.0 के लिए नियमों की घोषणा करते हुए कहा कि होटल, रेस्टोरेंट और बार आगामी 5 अक्टूबर से शुरू होंगे। 50 प्रतिशत क्षमता पर शुरू करने की अनुमति दी गई है। डिब्बावालों को मुंबई की लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति दी गई है। डिब्बेवालों को यात्रा के लिए एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। एक्सप्रेस ट्रेन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।

स्कूल और कॉलेज 31 अक्टूबर तक रहेंगे बंद

आवश्यक सेवा कर्मियों के लिए लोकल ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। पुणे डिवीजन के लिए लोकल सेवा बहाल की जाएगी। वहीं  राज्य में स्कूल और कॉलेज 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। हालांकि, राज्य में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। कल (1 अक्टूबर) से सेंट्रल रेलवे पर अतिरिक्त 8 लोकल सेवाएं बढ़ाई जाएंगी। इन अतिरिक्त सेवाओं में दो सेवाएं महिलाओं के लिए होंगी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल-कल्याण और कल्याण से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक महिला स्पेशल चलेगी। अब सेंट्रल रेलवे में कोरोना काल में लोकल ट्रेनों की कुल संख्या 431 हो गई है।

गृह मंत्रालय ने जारी किए अनलॉक के लिए दिशा-निर्देश

गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेस को 15 अक्टूबर से 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी जाएगी जिसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। कोचिंग संस्थान फिर से खोलने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से निर्णय करने का अधिकार दिया गया। कंपनियों के स्तर पर आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से आयोजित करने की अनुमति होगी, इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की जाएगी। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले तरणतालों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी। 

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