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आयकर विभाग ने दी चेतावनी, 31 मार्च तक PMGKY का लाभ उठाएं अन्यथा कार्रवाई के लिए रहें तैयार

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Mar 22, 2017 09:30 pm IST,  Updated : Mar 22, 2017 09:31 pm IST

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) शीघ्र बंद होने जा रही है। आयकर विभाग ने चेताया है कि इस योजना का लाभ उठाएं अन्यथा कार्रवाई को तैयार रहें।

आयकर विभाग ने दी चेतावनी, 31 मार्च तक PMGKY का लाभ उठाएं अन्यथा कार्रवाई के लिए रहें तैयार- India TV Hindi
आयकर विभाग ने दी चेतावनी, 31 मार्च तक PMGKY का लाभ उठाएं अन्यथा कार्रवाई के लिए रहें तैयार

नई दिल्ली। कालेधन का खुलासा करने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) शीघ्र बंद होने जा रही है। आयकर विभाग ने आज कालाधन धारकों को चेताया है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं अन्यथा बेनामी कानून के तहत कार्रवाई को तैयार रहें। विभाग ने कहा है कि डिफॉल्टरों का नाम केंद्रीय जांच एजेंसियों से भी साझा किया जाएगा।

आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पीएमजीकेवाई उपलब्ध आखिरी मौका है। इसके जरिये या तो कोई पाकसाफ होकर निकल सकता है या फिर उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह योजना बंद होने के बाद उन व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिनके पास बेहिसाबी नकदी है लेकिन वे उसका खुलासा करने में विफल रहे हैं।

अधिकारी ने कहा कि कालाधन छिपाने वालों के खिलाफ कर और जुर्माना जमा कराई गई नकद राशि के 137 प्रतिशत तक जा सकता है। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि विभाग डिफॉल्टरों के खिलाफ नए लागू किए गए बेनामी लेनदेन कानून के तहत कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकिचाएगा।

अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल में कर अधिकारियों से कहा है कि वे स्वच्छ धन योजना या पीएमजीकेवाई के तहत गैरकानूनी जमा का खुलासा नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ अभियोजन का मामला दायर करें। उसने कहा कि इस तरह के मामलों को सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय तथा अन्य एजेंसियों को भेजा जाएगा। ये एजेंसियां ऐसे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार रोधक और मनी लांड्रिंग रोधक कानून के तहत मामला चलाएंगी।

कर अधिकारियों ने अपने या अन्य लोगों के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा कराने वालों 1,500 से अधिक मामलों का सर्वे किया है। इसमें सबसे अधिक 350 मामले कर्नाटक ओर गोवा क्षेत्र के और 250 दिल्ली के हैं।

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