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इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने वाले ज्‍यादातर वेतन भोगियों की सालाना आय है 5.5 लाख से 9.5 लाख रुपए

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Aug 20, 2016 10:38 am IST,  Updated : Aug 20, 2016 10:38 am IST

व्यक्तिगत करदाताओं में से ज्यादातर ने आकलन वर्ष 2012-13 के लिए अपनी सालाना आय 5.5 से 9.5 लाख रुपए दिखाई है।

इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने वाले ज्‍यादातर वेतन भोगियों की सालाना आय है 5.5 लाख से 9.5 लाख रुपए- India TV Hindi
इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने वाले ज्‍यादातर वेतन भोगियों की सालाना आय है 5.5 लाख से 9.5 लाख रुपए

नई दिल्ली। व्यक्तिगत करदाताओं में से ज्यादातर ने आकलन वर्ष 2012-13 के लिए अपनी सालाना वेतन आय 5.5 से 9.5 लाख रुपए दिखाई है। केवल छह लोगों ने अपनी आय 50 से 100 करोड़ रुपए होने की घोषणा की। आकलन वर्ष 2012-13 के आयकर रिटर्न सांख्यिकी के अनुसार 20.29 लाख वेतनभोगियों ने अपनी आय 5.50 से 9.50 लाख रुपए सालाना बताई है। औसतन 6.94 लाख रुपए सालाना वेतन के साथ इन व्यक्तिगत करदातओं की संचयी वेतन आय 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक रही।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए इनकम टैक्‍स रिटर्न के अनुसार 19.31 लाख व्यक्तियों की सलाना आय 2.50 से 3.50 लाख रुपए के बीच थी। 8.10 लाख व्यक्तियों की सालाना वेतन आय 3.5 से 4.0 लाख रुपए रही। वहीं 7.57 लाख लोगों की सालाना वेतन आय 4.0 से 4.5 लाख रुपए रही।

कुल 3.12 करोड़ वेतन भोगियों ने आकलन वर्ष 2012-13 के लिए कर रिटर्न भरे। वहीं 1.95 करोड़ व्यक्तियों ने कोई वेतन आय नहीं होने के साथ रिटर्न भरे। कुल 16,845 व्यक्तियों ने अपनी आय 1.0 से 5.0 करोड़ रुपए बताई, जबकि 612 व्यक्तियों की सालाना वेतन आय पांच से 10 करोड़ रुपए के बीच थी। आंकड़े के अनुसार 146 व्यक्तियों ने 2012-13 में 10 से 25 करोड़ रुपए की सालाना वेतन आय की जानकारी दी। वहीं 25 से 50 करोड़ सालाना वेतन पाने वालों करदाताओं की संख्या 23 तथा 50 से 100 करोड़ रुपए सालाना आय वाले करदाताओं की संख्या केवल छह थी।

कुल 37.50 लाख व्यक्तियों की सालाना आय 2.50 लाख रुपए तक थी। आयकर कानून के तहत 2.5 लाख रुपए से कम आय वालों पर कोई कर नहीं लगता। जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से पांच लाख रुपए के बीच है, उन पर 10 फीसदी, जबकि पांच लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आय पर 20 फीसदी की दर से कर लगता है। दस लाख रुपए से अधिक आय वालों पर 30 फीसदी की दर से कर लगता है।

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