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अब ऑनलाइन नहीं खरीद पाएंगे दवा, अदालत ने बिक्री पर लगाई रोक

Written by: IndiaTV Hindi Desk Published : Dec 14, 2018 07:09 am IST, Updated : Dec 14, 2018 07:09 am IST

यदि आप भी ऑनलाइन कंपनियों से सस्ती कीमत पर दवाएं खरीदते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन फार्मेसी द्वारा इंटरनेट पर दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी।

Online Medicine - India TV Paisa

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नयी दिल्ली। यदि आप भी ऑनलाइन कंपनियों से सस्‍ती कीमत पर दवाएं खरीदते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन फार्मेसी द्वारा इंटरनेट पर दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी। इन दवाओं में डॉक्टर के पर्चे पर लिखी गईं दवाएं भी शामिल हैं। यानि कि अब आप स‍ब्‍सक्रिप्‍शन अपलोड कर भी दवाएं नहीं मंगा पाएंगे। 

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने उस याचिका पर अंतरिम आदेश दिया जिसमें दवाओं की ऑनलाइन ‘‘गैरकानूनी’’ बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई। अदालत ने इससे पहले इस याचिका पर केन्द्र, दिल्ली सरकार, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, भारतीय फार्मेसी परिषद से जवाब मांगा। 

अदालत ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए अगले साल 25 मार्च की तारीख तय की। डॉक्टर जहीर अहमद द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि दवाओं की ऑनलाइन गैरकानूनी बिक्री से दवाओं के दुरुपयोग जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। 

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