
ED attaches Rs 110-cr assets of Simbhaoli Sugar company
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को बताया कि उसने कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में भारत की बड़ी चीनी मिलों में से एक सिंभावली शुगर मिल की 110 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। एजेंसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के सिंभावली में स्थित कंपनी की डिस्टिलरी इकाई की जमीन, इमारत, संयंत्र और मशीनरी जैसी संपत्ति को कुर्क करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत प्रोविजनल ऑर्डर जारी किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्ति का कुल मूल्य 109.80 करोड़ रुपए है। गन्ना किसानों को भुगतान करने के बहाने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ षडयंत्र और धोखाधड़ी करने के आरोप में सीबीआई द्वारा सिंभावली शुगर्स मिल और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर का संज्ञान लेते हुए पिछले साल ईडी ने कंपनी के खिलाफ एक पीएमएलए मुकदमा दायर किया था।
सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक, 5,762 किसानों को गन्ने का भुगतान करने के लिए ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स ने सिंभावली शुगर मिल को 148.59 करोड़ रुपए का ऋण दिया था लेकिन कंपनी ने इस धन का उपयोग दूसरे कामों में किया।
जांच से खुलासा हुआ कि कंपनी ने विभिन्न खातों के जरिये ऋण राशि को अनयत्र ले जाया गया और अंतत: इसका उपयोग बाहरी वाणिज्यिक कर्ज सहित बकाया ऋण को चुकाने, कंपनी के परिचालन खर्च और गन्ना बकाये का भुगतान करने में किया गया, जो कि कंपनी की बिक्री और राजस्व से किया जाना चाहिए था। जांच में कहा गया कि कंपनी ने इस प्रकार जरूरतमंद किसानों की सहायता के लिए कर्ज लिया और कर्ज के नियम व शर्तों का उल्लंघन किया।