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ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामलों में पीएमएलए के तहत 10 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कीं

 Written By: Dharmender Chaudhary
 Published : Mar 22, 2017 08:19 pm IST,  Updated : Mar 22, 2017 08:19 pm IST

ईडी ने एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कोलकाता की कंपनी के निदेशक के 10 करोड़ रुपए मूल्य के छह फ्लैट कुर्क किए हैं।

ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामलों में पीएमएलए के तहत 10 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कीं- India TV Hindi
ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामलों में पीएमएलए के तहत 10 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कीं

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कोलकाता की कंपनी के निदेशक के 10 करोड़ रुपए मूल्य के छह फ्लैट कुर्क किए हैं। एजेंसी ने कहा कि उसने कोलकाता में चार और गुड़गांव में दो फ्लैटों की कुर्की के लिए अंतरिम आदेश जारी किया है। ये फ्लैट बिपिन कुमार वोहरा के नाम पर हैं। वोहरा बंगाल इंडिया ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कोलकाता के निदेशकों में हैं। इन फ्लैटों की कुर्की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है।

ईडी ने कहा कि इन संपत्तियों की बही में कीमत 2.73 करोड़ रुपए दिखाई गई है, जबकि इनका बाजार मूल्य 10 करोड़ रुपए है। प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी और उसके कार्यकारियों के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मामला दायर किया था। यह एफआईआर सीबीआई ने बैंकों के गठजोड़ द्वारा कंपनी और अन्य के खिलाफ शिकायत में संज्ञान लेते हुए दायर की गई थी।

निदेशालय ने बयान में कहा, सीबीआई की एफआईआर के अनुसार कंपनी और अन्य लोगों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 139.05 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। वहीं आंध्रा बैंक को 48.2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। समूह की एक अन्य कंपनी मैसर्स एसपीएस स्टील्स रोलिंग मिल्स लि. और अन्य की वजह से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 74.98 करोड रुपए का नुकसान हुआ।

निदेशालय ने कहा कि बंगाल इंडिया ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ने अपने निदेशकों के माध्यम से 2012-13 के दौरान व्यापार के उद्देश्य से विभिन्न ऋण सुविधाएं लीं और उन्होंने इस राशि को विभिन्न मुखौटा तथा सहायक कंपनियों की मदद से इधर उधर किया, जो इस बारे में नियम एवं शर्तों का उल्लंघन है।

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