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सरकार ने अंतिम जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई, जुलाई-सितंबर का रिटर्न अब 10 जनवरी तक होगा जमा

सरकार ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत जुलाई-सितंबर अवधि का अंतिम बिक्री रिटर्न यानी जीएसटीआर-1 दाखिल करने के लिए समय सीमा को दस दिन और बढ़ाकर 10 जनवरी 2018 कर दिया है।

Edited by: Abhishek Shrivastava
Published : Dec 29, 2017 07:16 pm IST, Updated : Dec 29, 2017 07:16 pm IST
GST Return- India TV Paisa
GST Return

नई दिल्ली। सरकार ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत जुलाई-सितंबर अवधि का अंतिम बिक्री रिटर्न यानी जीएसटीआर-1 दाखिल करने के लिए समय सीमा को दस दिन और बढ़ाकर 10 जनवरी 2018 कर दिया है। सूत्रों के अनुसार डेढ़ करोड़ रुपए सालाना कारोबार करने वाले व्यावसायियों को जुलाई-सितंबर अवधि के बिक्री कारोबार की अंतिम रिटर्न अब 10 जनवरी 2018 तक भरना है। इससे पहले यह रिटर्न 31 दिसंबर 2017 तक भरी जानी थी। 

इसके साथ ही डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक सालाना कारोबार वाले व्यावसायियों को जुलाई से नवंबर अवधि के लिए अंतिम रिटर्न यानी जीएसटीआर-1 भी अब दस जनवरी 2018 तक भरना है। इससे पहले इन उद्यमियों को भी यह रिटर्न 31 दिसंबर तक भरना था। इसके बाद कारोबारियों को दिसंबर माह के लिए यह रिटर्न 10 फरवरी तक भरना होगा और उससे अगले माह के लिए उसके बाद पड़ने वाले महीने की 10 तारीख को भरना होगा।

जीएसटी परिषद ने डेढ़ करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को नवंबर माह में उनकी अंतिम रिटर्न जीएसटीआर-1 को तिमाही आधार पर भरने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद अक्‍टूबर से दिसंबर अवधि की रिटर्न ये कारोबारी 15 फरवरी और जनवरी से मार्च अवधि की जीएसटीआर-1 को 30 अप्रैल तक दायर कर सकेंगे। 

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