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एक अगस्त से हवाई जहाज का टिकट रद्द कराना सस्ता

हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने हवाई जहाज का टिकट रद्द कराने के संबंध में नये नियम बनाए हैं।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Updated on: July 13, 2016 19:30 IST
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Cheap & Best: एक अगस्त से हवाई जहाज का टिकट रद्द कराना होगा सस्ता, सरकार ने तय की शुल्‍क की सीमा

नई दिल्ली। हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने हवाई जहाज का टिकट रद्द कराने के संबंध में नए नियम बनाए हैं। यात्रा टिकट रद्द कराए जाने के समय लिए जाने वाले शुल्क की सीमा तय की गई है, साथ ही किराया लौटाने की प्रक्रिया के दौरान लिए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क पर भी रोक लगा दी गई है। यह व्यवस्था एक अगस्त से लागू हो जाएगी।

इसके अलावा हवाई सेवा देने वाली कंपनियों से यह भी कहा गया है कि वो स्पष्ट तरीके से इसका संकेत दें कि किसी टिकट के रद्द होने पर कितनी राशि लौटाई जा सकती है। विमानन क्षेत्र के नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने कहा, किसी भी स्थिति में एयरलाइन कंपनियां रद्दीकरण शुल्क आधार किराए एवं ईंधन अधिभार के योग से अधिक नहीं लगा सकती हैं।

डीजीसीए ने यह भी स्पष्ट किया कि एयरलाइन कंपनियां किराया वापसी के दौरान अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती हैं। नए नियमों के तहत DGCA ने स्पष्ट किया कि टिकट रद्द होने या उसके प्रयोग नहीं होने की स्थिति में एयरलाइन कंपनियों को ग्राहक को सभी सांविधिक कर, प्रयोगकर्ता विकास शुल्क या हवाईअड्डा विकास शुल्क या यात्री सेवा शुल्क वापस करने होंगे। DGCA के प्रमुख एम. सत्यावती ने जारी एक आदेश में कहा कि यह नियम एक अगस्त से प्रभावी होंगे।

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