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MRP से ज्‍यादा कीमत पर पेय व खाद्य उत्‍पाद बेचना अपराध, शिकायत मिलने पर सरकार उठाएगी सख्‍त कदम

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Oct 14, 2016 03:17 pm IST,  Updated : Oct 14, 2016 04:38 pm IST

एयरपोर्ट्स, मल्‍टीप्‍लेक्‍स और होटल समेत कई स्‍थानों पर पैक्‍ड वाटर बोटल और सॉफ्ट ड्रिंक्‍स की बिक्री MRP से अधिक कीमत पर करना अपराध है।

नई दिल्‍ली। एयरपोर्ट्स, मल्‍टीप्‍लेक्‍स और होटल समेत कई स्‍थानों पर पैक्‍ड वाटर बोतल और सॉफ्ट ड्रिंक्‍स की बिक्री MRP (अधिकतम खुदरा मूल्‍य) से अधिक कीमत पर करना अपराध है। इसके लिए सरकार ने कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया है, जिसमें जेल और जुर्माना जैसी सजा हो सकती है।

उपभोक्‍ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि,

एमआरपी से अधिक कीमत वसूलना कानून का उल्‍लंघन है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि एयरपोर्ट्स, मल्‍टीप्‍लेक्‍स और होटलों में पैक्‍ड वाटर बोतल की बिक्री एमआरपी से अधिक कीमत पर हो रही है। इसे रोकने की जरूरत है।

उन्‍होंने कहा कि पैक्‍ड ड्रिंकिंग वाटर बोतल की बिक्री इन स्‍थानों पर 10-20 फीसदी अधिक कीमत पर की जा रही है, जबकि कुछ मामलों में वाटर बोतल पर एमआरपी होती ही नहीं है।

नकली नोटों को पहचानने का यह है तरीका

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  • मंत्रालय के पास ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई करने की पर्याप्‍त शक्ति है और यदि उपभोक्‍ता इस मामले में शिकायत दर्ज करवाते हैं तो कार्रवाई जरूर की जाएगी।
  • पैक्‍ड वाटर बोतल के लिए ISI क्‍वालिटी सर्टिफि‍केशन मार्क अनिवार्य किया गया है।
  • हाल ही में एनसीडीआरसी ने एक मल्‍टीप्‍लेक्‍स पर एमआरपी से ज्‍यादा कीमत पर पानी बेचने पर जुर्माना लगाया है।
  • इस मामले में उपभोक्‍ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरुक करने की जरूरत है।
  • मल्‍टीप्‍लेक्‍स और एयरपोर्ट पर अभी भी एमआरपी से अधिक कीमत पर खाद्य व पेय उत्‍पादों की बिक्री हो रही है।
  • उपभोक्‍ताओं को और अधिक जागरुकता के साथ इस संबंध में शिकायत करनी होगी।
  • यदि कोई शिकायत ही नहीं करेगा तो सरकार कार्रवाई कैसे करेगी।
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