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पीक सीजन मे होटल के कमरों पर ज्यादा GST नहीं किया जा सकता वसूल, CBEC ने दी सफाई

GST के तहत 2500 रुपए से कम के होटल के कमरों पर 12 फीसदी, 7500 रुपए तक के कमरों पर 18 फीसदी और 7500 रुपए से ऊपर के कमरों पर 28 फीसदी टैक्स का प्रावधान है।

Manoj Kumar Manoj Kumar @kumarman145
Published on: August 29, 2017 9:29 IST
पीक सीजन मे होटल के कमरों पर ज्यादा GST नहीं किया जा सकता वसूल, CBEC ने दी सफाई- India TV Paisa
पीक सीजन मे होटल के कमरों पर ज्यादा GST नहीं किया जा सकता वसूल, CBEC ने दी सफाई

नई दिल्ली। अगर कोई होटल पीक सीजन में अपने कमरों के लिए ज्यादा पैसे वसूलना शुरू कर देता है तो वह GST के तहत ज्यादा टैक्स स्लैब वाला टैक्स नहीं काट सकता, मंगलवार को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) की तरफ से ये जानकारी दी गई है। CBEC से सर्विस सेक्टर में लगने वाले अगल-अलग GST के बारे में कुछ सवाल पूछे गए थे जिनमें होटल के कमरों पर टैरीफ बढ़ने पर GST की वसूली को लेकर भी कई सवाल थे।

GST के तहत 2500 रुपए से कम के होटल के कमरों पर 12 फीसदी, 7500 रुपए तक के कमरों पर 18 फीसदी और 7500 रुपए से ऊपर के कमरों पर 28 फीसदी टैक्स का प्रावधान है। एक सवाल में पूछा गया था कि मान लिया जाए कि होटल ने कमरे का टैरिफ 7000 रुपए घोषित किया हुआ है और पीक सीजन में वह ग्राहक से इसके लिए 8000 रुपए वसूल रहा है तो ऐसी स्थिति में टैक्स 18 फीसदी होगा या 28 फीसदी। इसके जवाब में CBEC ने कहा कि ऐसे मामलों में घोषित किए टैरिफ को ही आधार माना जाएगा न कि ग्राहक से वसूली गई रकम को। ऐसी स्थिति में 18 फीसदी की दर से ही होगी क्योंकि कमरे का टैरिफ 7000 रुपए घोषित है जो 7500 रुपए से कम है।

इसी तरह अगर कमरे का टैरिफ 10000 रुपए घोषित है और ऑफ सीजन के समय होटल उस कमरे पर 7000 रुपए वसूल रहा है तो होटल को 18 फीसदी की जगह 28 फीसदी टैक्स काटना होगा क्योंकि घोषित टैरिफ 7500 रुपए से ऊपर है।

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