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आगरा, बरेली और दरभंगा जैसे छोटे शहरों के लिए शुरू होंगी नई उड़ानें, IndiGo बना रही है योजना

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Jan 12, 2021 02:18 pm IST,  Updated : Jan 12, 2021 02:18 pm IST

यह किफायती विमान कंपनी अभी भारत के 61 शहरों को आपस में जोड़ने के लिए विमानों का परिचालन कर रही है। नई सेवाएं शुरू होने पर यह संख्या बढ़ कर 68 हो जाएगी।

IndiGo plans to add flights connecting 7 more cities- India TV Hindi
IndiGo plans to add flights connecting 7 more cities Image Source : INDIGO@TWITTER

नई दिल्‍ली। विमानन कंपनी इंडिगो (IndiGo) ने मंगलवार को कहा कि फरवरी से लेह, दरभंगा, आगरा, कुरनूल, बरेली, दुर्गापुर और राजकोट को जोड़ने वाली नई उड़ानें शुरू करने की कंपनी की योजना है। इंडिगो ने अपने एक बयान में कहा कि एयरलाइन की योजना फरवरी में लेह और दरभंगा को जोड़ने वाली उड़ान शुरू करने की है। इसके बाद मार्च में कर्नूल और आगरा को, अप्रैल में बरेली और दुर्गापुर को तथा मई में राजकोट को जोड़ने के लिए विमानों का परिचालन शुरू किया जाएगा।

गौरतलब है कि यह किफायती विमान कंपनी अभी भारत के 61 शहरों को आपस में जोड़ने के लिए विमानों का परिचालन कर रही है। नई सेवाएं शुरू होने पर यह संख्या बढ़ कर 68 हो जाएगी। कंपनी ने कहा कि वह सभी जरूरी नियामकीय मंजूरियां हासिल करेगी और इनके मिलने के बाद विशिष्‍ट मार्गों पर उड़ानों के समय की घोषणा की जाएगी।

अदालत ने जुर्माने के खिलाफ पेपाल की याचिका पर एफआईयू से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अमेरिकी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पेपाल की याचिका पर वित्तीय खूफिया इकाई (एफआईयू) से उसका पक्ष पूछा, जिसमें धन शोधन कानून के कथित उल्लंघन के लिए लगाए गए 96 लाख रुपये के जुर्माने को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने एफआईयू को नोटिस जारी किया और 26 फरवरी तक पेपाल की याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा। अदालत ने एफआईयू के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसके तहत पेपाल को अपने सभी लेनदेन के रिकॉर्ड को बनाए रखने और दो सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय में बैंक गारंटी जमा करने के लिए कहा गया था।

अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को भी इस मामले में एक पक्ष बनाया। अदालत ने आरबीआई और वित्त मंत्रालय से एक समिति गठित करने के लिए कहा, जो यह नीतिगत निर्णय लेगी कि क्या इस तरह की इकाइयों को एक रिपोर्टिंग एजेंसी माना जा सकता है और क्या वे धन शोधन निवारण अधिनियम द्वारा शासित होंगी?

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