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पेट्रोल-डीजल और अचल संपत्ति खरीदने पर देनी होगी स्‍पेशल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर डेवलपमेंट फीस, पंजाब सरकार ने दी मंजूरी

मुबारिक मंजिल पैलेस का अधिग्रहण करने के लिए राज्य सरकार इस संपत्ति की मालिक बेगम मुनव्वर-अल-निशा को 3 करोड़ रुपये देगी।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: January 12, 2021 9:18 IST
Punjab imposes special infrastructure development fee on fuel, immovable property purchase- India TV Paisa
Photo:INDIA TV

Punjab imposes special infrastructure development fee on fuel, immovable property purchase

चंडीगढ़। पंजाब मंत्रिमंडल ने पेट्रोल, डीजल और अचल संपत्ति की बिक्री पर विशेष बुनियादी संरचना विकास शुल्क (Special Infrastructure Development fee)लगाने की सोमवार को मंजूरी दे दी। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य भर में समग्र बुनियादी ढांचे के विकास को और गति देना है। इससे 216.16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

एक सरकारी बयान के अनुसार, इस प्रावधान के तहत होने वाली वसूली को पंजाब इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर डेवलपमेंट बोर्ड (पीआईडीबी) के विकास कोष में जमा किया जाएगा। इसके तहत राज्य के भीतर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर 0.25 रुपये प्रति लीटर की दर से शुल्क लगेगा। इसी तरह, राज्य में अचल संपत्ति की खरीद के मूल्य के प्रत्येक 100 रुपये के लिए 0.25 रुपये की दर से विशेष शुल्क भी लगाया जाएगा।

मोहाली के एक पेट्रोल पंप संचालक ने कहा कि ईंधन पर 0.25 रुपये प्रति लीटर का विशेष बुनियादी संरचना विकास शुल्क लगाए जाने से पंजाब में पेट्रोल और डीजल की कीमत पड़ोसी इलाकों चंडीगढ़ और हरियाणा की तुलना में बढ़ जाएगी और इसका नुकसान इनकी सीमा से लगते इलाकों में स्थित पंजाब के पेट्रोल पंपों को झेलना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2002 में कुछ संशोधनों के लिए एक अध्यादेश की घोषणा की। पंजाब मंत्रिमंडल ने व्यापारियों के लिए लंबित बकाया राशि की एकमुश्त निपटान योजना को भी मंजूरी दे दी। बयान में कहा गया कि इस योजना को एक फरवरी से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इसका सरकारी खजाने पर 121.06 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। ऐसे सभी डीलर जिनके मूल्यांकन 31 दिसंबर 2020 तक किए गए हैं, वे 30 अप्रैल तक इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मंत्रिमंडल ने एक अन्‍य फैसले में संगरूर जिले के मलेरकोटला में स्थित मुबारिक मंजिल पैलेस का अधिग्रहण और संरक्षण के प्रस्‍ताव को भी मंजूरी दी है। मुबारिक मंजिल पैलेस का अधिग्रहण करने के लिए राज्‍य सरकार इस संपत्ति की मालिक बेगम मुनव्‍वर-अल-निशा को 3 करोड़ रुपये देगी। यह 150 साल से पुराना महल 32,400 वर्ग फुट क्षेत्र में बना है और यह एक मूल्‍यवान ऐतिहासिक धरोहर है।

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