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GST रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ी, कारोबारियों को मिली बड़ी राहत

 Written By: Manish Mishra
 Published : Sep 05, 2017 08:44 am IST,  Updated : Sep 05, 2017 08:44 am IST

कंपनियों के पास GST रिटर्न भरने के लिए अब और समय होगा। सरकार ने जुलाई और अगस्त के लिए कर के भुगतान की अंतिम तारीख बढ़ा दी है।

GST रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ी, कारोबारियों को मिली बड़ी राहत- India TV Hindi
GST रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ी, कारोबारियों को मिली बड़ी राहत

नई दिल्ली कंपनियों के पास GST रिटर्न भरने के लिए अब और समय होगा। सरकार ने जुलाई और अगस्त के लिये बिक्री और खरीद आंकड़े फाइल करने के साथ-साथ कर के भुगतान की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब जुलाई के लिये बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-1, 10 सितंबर तक भरा जा सकेगा। पहले यह समय-सीमा 5 सितंबर थी। वहीं खरीद रिटर्न या जीएसटीआर-2 को 25 सितंबर तक भरा जा सकेगा। पहले यह सीमा 10 सितंबर थी। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 का मिलान जीएसटीआर-3 के साथ 30 सितंबर तक भरना होगा। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 15 सितंबर थी।

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सरकार ने ट्विटर के जरिए दी जानकारी में कहा है कि GST क्रियान्वयन समिति (जीआईसी) ने जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 भरने की तारीख बढ़ाकर क्रमश: 10, 25, और 30 सितंबर 2017 कर दी है। अगस्त के संदर्भ में जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 भरने की समय-सीमा बढ़ाकर क्रमश: 5 अक्‍टूबर, 10 अक्‍टूबर और 15 अक्‍टूबर कर दी गई है। पहले यह समय-सीमा क्रमश: 20 सितंबर, 25 सितंबर और 30 सितंबर थी।

उद्योग कई इनवायस अपलोड करने के मद्देनजर अंतिम GST रिटर्न भरने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा था। सरकार जल्दी ही रिटर्न फाइल करने के लिये अधिसूचना जारी करेगी। फॉर्म जीएसटीआर-3बी में भरे गए जुलाई के शुरूआती रिटर्न के तहत 92,283 करोड़ रुपए संग्रह किए गए। यह राशि कुल करदाताओं के 64.42 प्रतिशत से ही प्राप्त हुई है।

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जुलाई में पंजीकृत कुल 59.97 लाख कंपनियों में से 38.38 लाख करदाताओं ने GST रिटर्न फाइल किया। यह कुल संख्या का 64.42 प्रतिशत है।

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