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GSTR-1 दाखिल करने का आज आखिरी दिन, टैक्स देनदारी नहीं चुकाई है तो ठुकेगा 18% ब्याज

 Written By: Manoj Kumar @kumarman145
 Published : Sep 09, 2017 11:37 am IST,  Updated : Sep 09, 2017 11:37 am IST

आयकर विभाग ने कहा है कि अगर आज GSTR-1 को नहीं भरा जाता है तो बाद में इसे भरने के लिए विलंब शुल्क वसूला जाएगा।

GSTR-1 दाखिल करने का आज आखिरी दिन, टैक्स देनदारी नहीं चुकाई है तो ठुकेगा 18% ब्याज- India TV Hindi
GSTR-1 दाखिल करने का आज आखिरी दिन, टैक्स देनदारी नहीं चुकाई है तो ठुकेगा 18% ब्याज

नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के तहत जुलाई महीने के लिए रिटर्न (GSTR-1) दाखिल करने का आज आखिरी दिन है, आयकर विभाग ने GST के तहत रजिस्टर हुए सभी करदाताओं से अपील की है आज समय रहते अपना रिटर्न भरने की प्रक्रिया को पूरा कर लें। आयकर विभाग ने कहा है कि अगर आज GSTR-1 को नहीं भरा जाता है तो बाद में इसे भरने के लिए विलंब शुल्क वसूला जाएगा।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक करदाताओं ने जुलाई महीने के लिए टैक्स की देनदारी को अगर 25 अगस्त से पहले नहीं चुकाया है तो टैक्स की रकम पर अब 18 फीसदी सालाना की दर से ब्याज वसूला जाएगा। साथ में जुलाई के लिए GSTR-1, GSTR-2 और GSTR-3 भरने में हुई देरी पर अब विलंब शुल्क में किसी तरह की माफी का प्रावधान नहीं है।

CBEC ने करदाताओं को आगाह किया है कि टैक्स देनदारी को तभी माना जाएगा जब करदाता के खाते से टैक्स की रकम निकल जाएगी, सिर्फ डिपॉजिट को लेजर में दर्शाने भर से टैक्स देनदारी मान्य नहीं होगी।

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