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करदाताओं के लिए खुशखबरी: 30 सितंबर नहीं बल्कि 30 नवंबर है आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Sep 30, 2020 05:32 pm IST,  Updated : Sep 30, 2020 09:30 pm IST

आयकर विभाग ने आज एक बार फिर से कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर कर दी गई है।

Last Date to file Income Tax Return ITR for 2019-20- India TV Hindi
Last Date to file Income Tax Return ITR for 2019-20 Image Source : INDIA TV

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आज एक बार फिर से कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर कर दी गई है। पहले यह तारीख 31 जुलाई थी फिर इसे बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था । आज आयकर विभाग ने एक बार फिर से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा दी है। कोरोना काल को देखते हुए आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को लगातार बढ़ाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 30 नवंबर, 2020 तक कर दिया है।

अबतक चार बार बढ़ चुकी है डेडलाइन

बता दें कि, आयकर विभाग ने इससे पहले भी तीन बार आईटीआर दाखिल करने की तारीख को बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 31 मार्च 2020 तक ITR फाइल करना था, इसके बाद बढ़ाकर इसे 30 जून 2020 कर दिया। फिर इसे बढ़ाकर 31 जुलाई आखिरी तारीख की गई और फिर इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया और अब आयकर विभाग ने इसकी तारीख 30 नवंबर कर दी है।

करदाता घर बैठे भरें ऐसे भरें आईटीआर 

  1. करदाता अपने पैन से यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगिन करें।
  2. फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न विकल्प पर क्लिक करने से अगले पेज पर आपका पैन नंबर दिखेगा।
  3. यहां मूल्यांकन वर्ष, फॉर्म का नाम चुनने के बाद सबमिशन मोड सेलेक्ट करना होगा।
  4. इसके बाद दो विकल्प दिखेंगे, एक आधार ओटीपी से वेरिफिकेशन और दूसरा प्रिंट भेजकर वेरिफिकेशन। किसी एक का चुनाव कर अगला विकल्प पर क्लिक करें। 
  5. सामने जो पेज आएगा उसमें आय का विवरण, कटौती और अपने निवेश की पूरी जानकारी भरें। 
  6. रिटर्न या टैक्स की गणना के बाद आपको भुगतान की जानकारी स्क्रीन पर दिखेगी। 
  7. अगर टैक्स देनदारी है तो भुगतान करें और रिटर्न मिल रहा है तो सबमिट पर क्लिक करें। आपका रिटर्न दाखिल हो जाएगा। 

रिफंड के लिए ई-फाइलिंग जरूरी

बता दें कि रिटर्न ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से फाइल किया जा सकता है। जिन लोगों को रिफंड क्लेम करना है, उनके लिए रिटर्न की ई-फाइलिंग जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति की आमदनी पांच लाख रुपए से कम है तो भी उसे रिटर्न ऑनलाइन ही भरना होगा। उधर 80 साल की आयु से ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों पर यह नियम लागू नहीं होगा। ऐसे लोग अपना रिटर्न ऑफलाइन भी भर सकते है। रिटर्न ऑनलाइन भरने के कई फायदे हैं। जिस रिटर्न को ऑनलाइन भरा जाता है, उनका रिफंड जल्दी तो आता ही है साथ ही उसे बैंक खाते में सीधे जमा कर दिया जाता है। एंड्रॉयड फोन के जरिए 'क्लीयर टैक्स एप' द्वारा रिटर्न फाइल की जा सकती है। इस एप की मदद से आप कुछ ही क्षण में आईटीआर फाइल कर सकते हैं। पैन कार्ड और जन्म तिथि के आधार पर आप अपने रिफंड की जानकारी भी ले सकते हैं। इसके लिए एंड्रॉयड फोन होना जरूरी है।

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