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ब्रोकर के डिफॉल्ट से ट्रेडर पर पड़ेगी कम मार, MCX ने मुआवजे की राशि में 12.5 गुना की बढ़ोतरी की

 Reported By: Manoj Kumar @kumarman145
 Published : Feb 22, 2018 04:27 pm IST,  Updated : Feb 22, 2018 04:27 pm IST

निवेशक या ट्रेडर को इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के तहत मुआवजे की राशि को बढ़ाकर अधिकतम 25 लाख रुपए किया गया है। अभी तक अधिकतम 2 लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान था

MCX- India TV Hindi
MCX Enhances the Maximum Compensation Limit to Rs 25 lakh Payable to Investor from the IPF

नई दिल्ली। कमोडिटी एक्सचेंज MCX ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के तहत निवेशकों को दिए जाने वाले मुआवजे में 12.5 गुना की बढ़ोतरी की है। एक्सचेंज की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर उसका कोई सदस्य डिफॉल्ट करता है तो उसके जरिए एक्सचेंज पर सौदे करने वाले निवेशक या ट्रेडर को इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के तहत मुआवजे की राशि को बढ़ाकर अधिकतम 25 लाख रुपए किया गया है। अभी तक अधिकतम 2 लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान था।

गौरतलब है कि कमोडिटी एक्सचेंजों पर कई बार एक्सचेंजों के कुछ सदस्यों की वजह से निवेशकों और कारोबारियों को घाटे का सामना करना पड़ जाता है। कमोडिटी एक्सचेंजों पर कैस्टरसीड और ग्वारसीड जैसी कमोडिटीज में घोटाले की बातें सामने आ चुकी हैं। कारोबारियों और निवेशकों को हितों की रक्षा के लिए रेग्युलेटर ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड रखा जाता है।

एक्सचेंज के मेंबर की तरफ से डिफॉल्ट की स्थिति में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के इस्तेमाल से निवेशकों और कारोबारियों के नुकसान की कुछ हद तक भरपायी की जाती है। कमोडिटी एक्सेचंज पर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के इस्तेमाल से पहले अधिकतम 2 लाख रुपए तक की भरपायी का प्रावधान था जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है।

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