नई दिल्ली। कमोडिटी एक्सचेंज MCX ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के तहत निवेशकों को दिए जाने वाले मुआवजे में 12.5 गुना की बढ़ोतरी की है। एक्सचेंज की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर उसका कोई सदस्य डिफॉल्ट करता है तो उसके जरिए एक्सचेंज पर सौदे करने वाले निवेशक या ट्रेडर को इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के तहत मुआवजे की राशि को बढ़ाकर अधिकतम 25 लाख रुपए किया गया है। अभी तक अधिकतम 2 लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान था।
Related Stories
गौरतलब है कि कमोडिटी एक्सचेंजों पर कई बार एक्सचेंजों के कुछ सदस्यों की वजह से निवेशकों और कारोबारियों को घाटे का सामना करना पड़ जाता है। कमोडिटी एक्सचेंजों पर कैस्टरसीड और ग्वारसीड जैसी कमोडिटीज में घोटाले की बातें सामने आ चुकी हैं। कारोबारियों और निवेशकों को हितों की रक्षा के लिए रेग्युलेटर ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड रखा जाता है।
एक्सचेंज के मेंबर की तरफ से डिफॉल्ट की स्थिति में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के इस्तेमाल से निवेशकों और कारोबारियों के नुकसान की कुछ हद तक भरपायी की जाती है। कमोडिटी एक्सेचंज पर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के इस्तेमाल से पहले अधिकतम 2 लाख रुपए तक की भरपायी का प्रावधान था जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है।