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मासिक GST रिर्टन दायर करने की समयसीमा 26 जून तक बढ़ाई गई

सरकार ने सोमवार को कहा कि जीएसटी के तहत मई के लिए मासिक बिक्री विवरण प्रस्तुत करने की समयसीमा 15 दिनों के लिए बढ़ाकर 26 जून तक कर दी गयी है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: May 31, 2021 21:11 IST
GST को लेकर आई अच्छी खबर, सरकार ने लॉकडाउन में दी खुशखबरी!- India TV Paisa
Photo:FILE

GST को लेकर आई अच्छी खबर, सरकार ने लॉकडाउन में दी खुशखबरी!

नयी दिल्ली: सरकार ने सोमवार को कहा कि जीएसटी के तहत मई के लिए मासिक बिक्री विवरण प्रस्तुत करने की समयसीमा 15 दिनों के लिए बढ़ाकर 26 जून तक कर दी गयी है। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने 28 मई की बैठक में यह निर्णय किया। कोविड-19 की लहर को देखते हुए अनुपालन के लिए समय बढ़ाने का यह फैसला किया गय। परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। 

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने ट्विटर पर एक संदेश में जीएसटी परिषद द्वारा दी गयी ढील की जानकारी दी। मई 2021 महीने में भेजे गए माल की आपूर्तियों का ब्यौरा जीएसटीआर-1 फॉर्म में देने की आखिरी तारीख को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। आखिरी तारीख अब 26 जून 2021 होगी। 

जीएसटी परिषद ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में कम्पोजिशिन डीलर के लिए वार्षिक रिटर्न दायर करने की अंतिम तारीख में तीन महीने का विस्तार कर उसे 31 जुलाई करने को भी मंजूरी दे दी। साथ ही कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत करदाताओं को 31 अगस्त, 2021 तक डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) के बजाए इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) का इस्तेमाल कर जीएसटी रिटर्न दायर करने की मंजूरी दे दी गयी है।

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