1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. पहली जुलाई से चिप वाले ड्राइविंग लाइसेंस ही होंगे मान्य

पहली जुलाई से चिप वाले ड्राइविंग लाइसेंस ही होंगे मान्य

 Written By: Dharmender Chaudhary
 Published : Apr 25, 2016 09:47 am IST,  Updated : Apr 25, 2016 09:47 am IST

पहली जुलाई से चिप वाले डिजिटल लाइसेंस ही मान्य होंगे। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने इसके बाद बिना चिप वाले ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का फैसला किया है।

पहली जुलाई से चिप वाले ड्राइविंग लाइसेंस ही होंगे मान्य, बेकार हो जाएंगे करीब एक लाख पुराने लाइसेंस- India TV Hindi
पहली जुलाई से चिप वाले ड्राइविंग लाइसेंस ही होंगे मान्य, बेकार हो जाएंगे करीब एक लाख पुराने लाइसेंस

छत्तीसगढ़। पहली जुलाई से चिप वाले डिजिटल लाइसेंस ही मान्य होंगे। इसके बाद बिना चिप वाले ड्राइविंग लाइसेंस बेकार हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा कि गया है कि 30 जून के बाद कागज पर बने लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। इससे करीब एक लाख लाइसेंस बेकार हो जाएंगे। निर्धारित तिथि से पहले पुराने लाइसेंस को चिप वाले लाइसेंस में बदलवाने की सलाह दी गई है। परिवहन विभाग को 150 रुपए शुल्क चुका कर डिजिटल लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है।

तीन जून तक पूरे छत्तीसगढ़ में लाइसेंस नवीनीकरण शुरू हो जाएगा। इस चिप वाले कार्ड में चालक की पूरी जानकारी होगी। चिप में ही ड्राइवर के अंगूठे का निशान होगा। पुराने लाइसेंसों में जो जानकारी होती थी उसी को नए स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस में रखा जाएगा। इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि ऐसा करने से दो-दो डीएल बनाने पर लगाम कसी जा सकेगी।

तस्वीरों में देखिए 25 Kmpl का माइलेज देने वाली 5 हैचबैक कारें

mileage cars

nanoIndiaTV Paisa

kwid (2)IndiaTV Paisa

celerio (1)IndiaTV Paisa

figo (1)IndiaTV Paisa

beat (1)IndiaTV Paisa

परिवहन अधिकारी पीआर नेताम ने कहा कि कागजी लाइसेंस धारी चालक अपने लाइसेंस को चिप वाली लाइसेंस में तब्दील करा लें। ताकि जून के बाद होने वाली परेशानी से बचा जा सके। कागजी लाइसेंस की जांच में होने वाली परेशानी को देखकर हुए परिवहन विभाग लाइसेंस को हाइटेक कर रहा है।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा