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आयकर अधिकारी अब 30 दिन में निपटाएंगे करदाताओं की शिकायत, करदाता सेवा निदेशालय ने दिया निर्देश

 Written By: Manish Mishra
 Published : Jan 03, 2017 03:58 pm IST,  Updated : Jan 03, 2017 03:59 pm IST

आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी शिकायत का निपटान 30 दिन के अंदर कर दिया जाए।

आयकर अधिकारी अब 30 दिन में निपटाएंगे करदाताओं की शिकायत, करदाता सेवा निदेशालय ने दिया निर्देश- India TV Hindi
आयकर अधिकारी अब 30 दिन में निपटाएंगे करदाताओं की शिकायत, करदाता सेवा निदेशालय ने दिया निर्देश

नई दिल्‍ली। नए साल में करदाताओं के लिए एक खुशखबरी है। आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी शिकायत का निपटान 30 दिन के अंदर कर दिया जाए।

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करदाता सेवा निदेशालय ने क्षेत्रीय प्रमुखों को भेजी सूचना

  • विभाग की नई शाखा करदाता सेवा निदेशालय ने आयकर विभाग के सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी शिकायत किसी भी स्तर पर 30 से अधिक दिन तक लंबित न रहे।
  • इनमे रिफंड, पैन संबंधी मुद्दों तथा आयकर से संबंधित अन्य शिकायतें शामिल हैं।
  • क्षेत्रीय प्रमुखों को भेजी सूचना में निदेशालय ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में समीक्षा बैठकों में किसी भी शिकायत का निपटान 30 दिन की समयसीमा में करने पर जोर दिया है।

क्षेत्रीय प्रमुखों को भेजी सूचना में कहा गया है

शिकायतों के निपटान में देरी की प्रमुख वजह किसी शिकायत के निपटान के लिए सक्षम अधिकारी की पहचान न हो पाना तथा हालिया सर्कुलरों या निर्देशों के बारे में जानकारी का अभाव है।

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शिकायत पर अविलंब कार्रवाई का दिया सुझाव

  • निदेशालय ने कर अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि यदि कोई शिकायत CBDT द्वारा निर्देशित किसी अधिकारी के दायरे में नहीं आती है, तो उसे पांच दिन के अंदर वापस किया जाए।
  • निदेशालय ने सुझाव दिया है कि शिकायतों को देख रहे अधिकारी उनके पास आई शिकायत पर उचित तरीके से ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि इस पर बिना किसी विलंब के कार्रवाई हो।
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