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देश के 17 बैंकों के जमाकर्ताओं के लिए आई बड़ी खबर, RBI से Depositors को वापस मिलेंगे पैसे

कर्नाटक श्री मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक नियमिता (मस्की) और श्री शारदा महिला सहकारी बैंक (तुमकुर) भी इस सूची में शामिल हैं।

Alok Kumar Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published on: August 21, 2022 17:09 IST
RBI- India TV Paisa
Photo:PTI RBI

जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अक्टूबर में महाराष्ट्र के आठ सहित 17 सहकारी बैंकों के पात्र जमाकर्ताओं को भुगतान करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इन 17 बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए जुलाई में जमाकर्ताओं द्वारा निकासी सहित कई प्रतिबंध लगाए थे। डीआईसीजीसी, आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है, जो बैंक जमा पर पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध कराती है। इन 17 सहकारी बैंकों में आठ महाराष्ट्र में, चार उत्तर प्रदेश में, दो कर्नाटक में और एक-एक नयी दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं।

महाराष्ट्र के ये बैंक शामिल

महाराष्ट्र के सहकारी बैंक साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक, सांगली सहकारी बैंक, रायगढ़ सहकारी बैंक, नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक, साईबाबा जनता सहकारी बैंक, अंजनगांव सुरजी नगरी सहकारी बैंक, जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक और करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक हैं। डीआईसीजीसी के अनुसार उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (सीतापुर), नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (बहरीच) और यूनाइटेड इंडिया कंपनी को-ऑपरेटिव बैंक (नगीना) के पात्र जमाकर्ताओं को अक्टूबर में भुगतान किया जाएगा।

कर्नाटक के ये बैंक शामिल

कर्नाटक श्री मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक नियमिता (मस्की) और श्री शारदा महिला सहकारी बैंक (तुमकुर) भी इस सूची में शामिल हैं। नयी दिल्ली में रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक, पश्चिम बंगाल के बीरभूम के सूरी में सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक के पात्र जमाकर्ताओं को अक्टूबर में डीआईसीजीसी द्वारा भुगतान किया जाएगा। डीआईसीजीसी ने कहा कि पात्र जमाकर्ताओं को पहचान के वैध दस्तावेजों द्वारा अपने दावों का समर्थन करना होगा।

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