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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल के खिलाफ दिए जांच के आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

 Edited By: Sunil Chaurasia
 Published : Nov 28, 2024 08:55 pm IST,  Updated : Nov 28, 2024 08:55 pm IST

सीसीआई ने यूजर्स द्वारा आरएमजी ऐप डाउनलोड करने की कोशिश करने पर प्रदर्शित गूगल की साइडलोडिंग चेतावनियों पर भी चिंता जताई। विंजो का कहना है कि ये चेतावनियां उसकी छवि को धूमिल करती हैं और संभावित यूजर्स को इसके ऐप तक पहुंचने से हतोत्साहित करती हैं।

विंजो गेम्स की शिकायत पर सीसीआई ने दिए जांच के आदेश- India TV Hindi
विंजो गेम्स की शिकायत पर सीसीआई ने दिए जांच के आदेश Image Source : REUTERS

भारतीय  प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने ‘गेम’ खेलकर पैसे कमाने से जुड़े ऐप को प्लेस्टोर पर लिस्ट किए जाने के संदर्भ में कथित तौर पर अनुचित व्यापार तरीके अपनाने के मामले में गुरुवार को गूगल और उसके सहयोगियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए। आयोग ने अपना आदेश पारित करते हुए कहा कि महानिदेशक को अधिनियम की धारा 26(1) के प्रावधानों के तहत मामले की जांच करने का निर्देश दिया जाता है। आयोग ने महानिदेशक को 60 दिनों के अंदर जांच पूरी करने और एक रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। 

विंजो गेम्स की शिकायत पर सीसीआई ने दिए जांच के आदेश

इसके साथ ही सीसीआई ने स्पष्ट किया है कि आदेश में उसकी टिप्पणियां प्रथम दृष्टया हैं और ये उसका अंतिम फैसला नहीं हैं। सीसीआई का ये आदेश विंजो गेम्स की शिकायत पर आया है। गेमिंग ऐप ने गूगल पर अपने प्रभावी स्थान का दुरुपयोग करने और चुनिंदा गेमिंग कैटेगरी को अनुचित रूप से अहमियत देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे गेमिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बाधित हो रही है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि डीएफएस और रमी ऐप को प्लेस्टोर पर चुनिंदा रूप से जगह देने से उन्हें अनुचित रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। 

गेमिंग ऐप को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है गूगल

आयोग ने कहा, "प्लेस्टोर के माध्यम से आखिरी यूजर तक सीधी पहुंच मिलने से डीएफएस और रमी ऐप को महत्वपूर्ण बढ़त मिलती है, जो संभावित रूप से अन्य कमाई गेमिंग ऐप को नुकसान पहुंचाती है।" सीसीआई ने यूजर्स द्वारा आरएमजी ऐप डाउनलोड करने की कोशिश करने पर प्रदर्शित गूगल की साइडलोडिंग चेतावनियों पर भी चिंता जताई। विंजो का कहना है कि ये चेतावनियां उसकी छवि को धूमिल करती हैं और संभावित यूजर्स को इसके ऐप तक पहुंचने से हतोत्साहित करती हैं। 

प्लेस्टोर से ही ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यूजर

नियामक ने आदेश में कहा है कि एंड्रॉयड परिवेश में गूगल के दबदबे ने प्रतिस्पर्धा-रोधी निष्कर्षों के लिए उसकी नीतियों के आकलन को अनिवार्य बना दिया है। गूगल द्वारा विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड से संचालित सभी फोन में प्लेस्टोर पहले से ही इंस्टॉल होता है। इसके जरिए ही यूजर किसी ऐप को डाउनलोड कर सकता है। आयोग ने कहा कि डीएफएस और रमी से इतर कमाई वाले गेमिंग ऐप को प्लेस्टोर से बाहर करना, उन्हें बाजार तक पहुंच देने से इनकार करने के बराबर है।

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