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आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को दी राहत, 2019-20 के ITR वेरिफिकेशन की तारीख फरवरी 2022 तक बढ़ाई

आयकरदाता बेंगलुरू में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) कार्यालय में आईटीआर की एक भौतिक प्रति भेजकर सत्यापन भी कर सकते हैं।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: December 29, 2021 13:25 IST
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Photo:PIXABAY

आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को दी राहत, 2019-20 के ITR वेरिफिकेशन की तारीख फरवरी 2022 तक बढ़ाई

Highlights

  • सत्यापन की प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं
  • करदाताओं को राहत देते हुए सत्यापन की समयसीमा को आगे बढ़ाया
  • आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है

नयी दिल्ली। जिन करदाताओं ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने आयकर रिटर्न का अभी तक ई-सत्यापन नहीं किया है, वे सत्यापन की प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए सत्यापन की समयसीमा को आगे बढ़ाया है। कानून के मुताबिक डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने पर उसका आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग, डीमैट खाते के जरिए भेजे गए कोड, पूर्व-मान्य बैंक खाते या एटीएम से सत्यापन करना होता है। 

यह सत्यापन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है। इसके अलावा आयकरदाता बेंगलुरू में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) कार्यालय में आईटीआर की एक भौतिक प्रति भेजकर सत्यापन भी कर सकते हैं। यदि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो यह माना जाता है कि रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है। 

27 दिसंबर तक 4.67 करोड़ से अधिक ITR दाखिल

आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि 27 दिसंबर तक 4.67 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 27 दिसंबर को 15.49 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल हुए। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है। आयकर विभाग ने ट्वीट किया कि सिर्फ 27 दिसंबर को 15.49 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए। इसके साथ अब तक कुल 4.67 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। इसमें 2.50 करोड़ से अधिक आईटीआर-1 और 1.17 करोड़ से अधिक आईटीआर-4 शामिल हैं।

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