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NCLT ने सीसीआई के जुर्माने के खिलाफ मेटा-व्हाट्सऐप की याचिका कर ली स्वीकार, इतने की लगाई थी पेनाल्टी

 Published : Jan 16, 2025 01:39 pm IST,  Updated : Jan 16, 2025 01:39 pm IST

बीते 18 नवंबर को, सीसीआई ने साल 2021 में किए गए व्हाट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों के लिए सोशल मीडिया कंपनी मेटा पर मोटा जुर्माना लगाया था।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की तरफ से पेश हुए वकील ने इसका विरोध किया। - India TV Hindi
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की तरफ से पेश हुए वकील ने इसका विरोध किया। Image Source : FILE

निष्पक्ष व्यापार नियामक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की तरफ से लगाए गए जुर्माने के खिलाफ मेटा प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सऐप द्वारा दायर याचिकाओं को अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने गुरुवार को स्वीकार कर लिया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, सीसीआई ने कंपनी पर बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिए 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। पीटीआई की खबर के मुताबिक, इस मुद्दे पर मेटा और सीसीआई की शुरुआती दलीलें सुनने के बाद, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है।

अगले सप्ताह फैसला होगा

खबर के मुताबिक, एनसीएलएटी की पीठ ने कहा कि हम दोनों अपीलों को स्वीकार करते हैं, जिसमें इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण भी शामिल थे। हालांकि, सीसीआई के आदेश पर रोक लगाने की अंतरिम राहत पर एनसीएलएटी ने कहा कि वह अगले सप्ताह फैसला करेगा। कार्यवाही के दौरान, व्हाट्सऐप और मेटा प्लेटफॉर्म की ओर से पेश हुए वकील ने अपीलीय न्यायाधिकरण से सीसीआई के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया। हालांकि, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की तरफ से पेश हुए वकील ने इसका विरोध किया।

सीसीआई के आदेश में ये कहा गया

18 नवंबर को, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 2021 में किए गए व्हाट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों के लिए सोशल मीडिया प्रमुख मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा, प्रतिस्पर्धा नियामक ने मेटा को प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को बंद करने और उनसे दूर रहने का निर्देश दिया। सीसीआई के आदेश के मुताबिक, मेटा और व्हाट्सएप को प्रतिस्पर्धा-विरोधी मुद्दों को दूर करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ व्यवहारिक उपायों को लागू करने के लिए भी कहा गया है।

यूजर्स के लिए शर्त नहीं बनाया जाएगा

सीसीआई ने व्हाट्सऐप को अपने प्लेटफॉर्म पर एकत्र किए गए डेटा को दूसरे मेटा कंपनियों या मेटा कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ विज्ञापन मकसदों के लिए पांच साल तक साझा करने से रोकने सहित विभिन्न उपचारात्मक उपायों को लागू करने का आह्वान किया है। बाकी निर्देशों के अलावा, CCI ने कहा है कि व्हाट्सऐप पर स्टोर किए गए यूजर्स डेटा को व्हाट्सऐप सेवाएं प्रदान करने के अलावा दूसरे मकसदों के लिए दूसरे मेटा कंपनियों या मेटा कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ शेयर करना भारत में व्हाट्सऐप सेवाओं तक पहुंचने के लिए यूजर्स के लिए शर्त नहीं बनाया जाएगा।

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