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आयुष्मान भारत स्कीम में किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, सरकार ने संसद में साफ-साफ कहा

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman Published : Dec 06, 2024 10:25 pm IST, Updated : Dec 06, 2024 11:36 pm IST

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में इलाज से इनकार, भर्ती, डिस्चार्ज या दवाओं के लिए शुल्क और प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र (पीएमएएम) की अनुपलब्धता की शिकायतें मिली हैं। 25 नवंबर तक केंद्रीय शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीजीआरएमएस) पर ऐसी कुल 18,184 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

31 अक्टूबर, 2024 तक, इस योजना के तहत कुल 35.8 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। - India TV Paisa
Photo:FILE 31 अक्टूबर, 2024 तक, इस योजना के तहत कुल 35.8 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने शुक्रवार को लोकसभा को एक लिखित उत्तर में बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की  जाएगी। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी के प्रति शून्य-सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाया गया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, साथ ही मंत्री ने कहा कि इस तरह के मुद्दों से निपटने के लिए जिलों, राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली लागू है।

गैरजरूरी सर्जरी से संबंधित सवाल का दिया जवाब

खबर के मुताबिक, गुजरात में पीएमजेएवाई-आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा की जा रही गैरजरूरी सर्जरी से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि 12 नवंबर को अस्पताल और संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल और इसमें शामिल डॉक्टरों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) से सस्पेंड कर दिया गया है।

कुल 18,184 शिकायतें दर्ज की गई

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में इलाज से इनकार, भर्ती, डिस्चार्ज या दवाओं के लिए शुल्क और प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र (पीएमएएम) की अनुपलब्धता की शिकायतें मिली हैं। 25 नवंबर तक केंद्रीय शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीजीआरएमएस) पर ऐसी कुल 18,184 शिकायतें दर्ज की गई हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करती है।

तीन स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है

जाधव ने कहा कि फर्जी संस्थाओं के खिलाफ निलंबन, कारण बताओ नोटिस, चेतावनी पत्र, अस्पतालों को पैनल से बाहर करना, ई-कार्ड को निष्क्रिय करना, दोषी अस्पतालों पर जुर्माना लगाना और एफआईआर दर्ज करना जैसी उचित कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है।

कुल 35.8 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए

आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। यह भारत की आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर निचले 40 प्रतिशत 12.37 करोड़ परिवारों का गठन करता है। 31 अक्टूबर, 2024 तक, इस योजना के तहत कुल 35.8 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। जाधव ने कहा कि 2 दिसंबर तक, इस योजना के तहत कुल 20.4 लाख आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए गए हैं।

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