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अब Aadhaar Card बिना डॉक्यूमेंट के बनाइए, देखें यह नियम

सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड बेहद जरुरी है। अगर आप आधार कार्ड बनवाना चाहते है और वह भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के तो इसके लिए हम आपको नियम की जानकारी देने जा रहे है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : June 06, 2021 15:00 IST
अब Aadhaar Card बिना डॉक्यूमेंट के बनाइए, देखें यह नियम- India TV Paisa

अब Aadhaar Card बिना डॉक्यूमेंट के बनाइए, देखें यह नियम

नई दिल्ली: सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड बेहद जरुरी है। अगर आप आधार कार्ड बनवाना चाहते है और वह भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के तो इसके लिए हम आपको नियम की जानकारी देने जा रहे है। आपको अपने नजदीकी आधार केंद्र जाना होगा अगर आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के आधार कार्ड बनवाना चाहते है। वहां आपका आधार सेंटर पर इंट्रोड्यूसर की सहायता से नया आधार कार्ड बन जाएगा। 

इंट्रोड्यूसर का काम जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नही है उस आवेदक की पहचान और एड्रेस कंफर्म करने का काम करता है। इंट्रोड्यूसर एनरोलमेंट फॉर्म पर साइन करने का काम करता है। आईडीएआई की गाइडलाइन के मुताबिक इंट्रोड्यूसर आवेदक के नाम सर्टिफिकेट जारी करना होता है, जो तीन महीने के लिए वैलिड होता है। आधार बनने की प्रक्रिया के दौरान इंट्रोड्यूसर का वहां उपस्थित होना अनिवार्य होता है।

आधार (Aadhaar) आज एक सबसे भरोसेमंद पहचान पत्र बन चुका है, जिसका उपयोग पूरे देश में लाखों लोगों द्वारा हर दिन किया जा रहा है। यदि आपका आधार खो गया तब ऐसे में आप क्‍या करेंगे। यदि आधार की प्रिंट कॉपी खो गई है तब आपको सबसे पहले अपनी स्‍थानीय पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज करानी होगी। इसके बाद आप निम्‍नलिखिल चरणों के माध्‍यम से अपना आधार दोबारा आसानी से प्राप्‍त कर सकते हैं।

अपना आधार दोबारा हासिल करने के लिए आपको अपने आधार नंबर या पंजीकरण आईडी या वर्चुअल आईडी की आवश्‍यकता होगी। इसके बाद आपको आधार रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी की भी जरूरत पड़ेगी।

केस 1: आपके पास आधार नंबर और रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर है

यदि आपके पास आपका आधार नंबर है तब प्रक्रिया बहुत आसान है। आप https://eaadhaar.uidai.gov.in/#/ से या अपने स्‍मार्टफोन में mAadhaar App से अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने ईआधार की प्रिंटेड कॉपी का भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं। डाउनलोड किया गया ईआधार कानूनी रूप से वैध है। यदि आप पोस्‍ट के जरिये दोबारा आधार लैटर पाना चाहते हैं तो आप https://resident.uidai.gov.in/ order-reprint के माध्‍यम से आधार के रिप्रिंट का ऑर्डर दे सकते हैं। 50 रुपये के न्‍यूनतम शुल्‍क पर आप अपना आधार दोबारा रिप्रिंट करवा सकते हैं। स्‍पीड पोस्‍ट के जरिये यह आपको 15 दिनों के भीतर मिल जाएगा।

केस 2: आपके पास आधार नंबर तो है लेकिन रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी नहीं है

आप https://resident.uidai.gov.in/​order-reprint के जरिये अपने आधार को रिप्रिंट करने का ऑर्डर दे सकते हैं। ओटीपी हासिल करने के लिए आप यहां दूसरे मोबाइल नंबर का इस्‍तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में आधार डिटेल्‍स का प्रीव्‍यू भुगतान से पहले आपको देखने को नहीं मिलेगा। आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करवाने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणन आवश्‍यक होता है। इसके लिए आपको आधार केंद्र जाना होगा।

केस 3: आपके पास आधार नंबर नहीं है लेकिन रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी है

इस मामले में, आप https://resident.uidai.gov.in/​lost-uideid से या mAadhaar app का उपयोग कर आधार नंबर दोबारा प्राप्‍त कर सकते हैं। इस सर्विस के लिए ओटीपी आपके रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। ओटीपी के जरिये प्रमाणित होने के बाद आपका आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर भेजा जाता है।

केस 4: आपके पास आधार नंबर और रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी दोनों ही नहीं हैं

ऐसे मामले में नागरिकों को यह कदम उठाने चाहिए:

1. आधार हेल्‍पलाइन 1947 पर कॉल करें

2. अपना नाम, जन्‍मतिथि, पिनकोड आदि जानकारी प्रदान करें

3. जानकारी की सत्‍यता होने के बाद आपको पंजीकरण आईडी बताई जाएगी

4. इस पंजीकरण आईडी के इस्‍तेमाल से आप https://resident.uidai.gov.in/​order-reprint के माध्‍यम से आधार को रिप्रिंट करने का ऑर्डर दे सकते हैं।

केस 5: बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ डाउनलोड करें आधार

ऊपर बताए गए तरीकों के अलावा, देशभर में अधिकांश आधार केंद्र बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ आधार को डाउनलोड करने की सुविधा देते हैं। आप अपने नजदीकी आधार केंद्र की जानकारी https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx से प्राप्‍त कर सकते हैं। कुछ बेसिक पहचान जानकारी जैसे नाम, जन्‍मतिथि, पिनकोड आदि और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ आप अपना आधार दोबारा प्राप्‍त कर सकते हैं। इस सर्विस के लिए आपको 30 रुपये का शुल्‍क चुकाना होगा।

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