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Ration Card: बुजुर्ग और बीमार राशन कार्ड धारकों को मिलेगी 'विशेष सुविधा', दिल्ली सरकार का ऐलान

 Written By: Bhasha
 Published : Aug 31, 2021 07:08 am IST,  Updated : Aug 31, 2021 01:01 pm IST

Ration Card: आदेश में कहा गया कि व्यक्ति को नामित वे राशन कार्डधारक ही कर सकते हैं जिनके परिवार में चार या इससे कम सदस्य हैं। केवल तीन परिस्थितियों में कार्ड धारक उसकी ओर से राशन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नामित कर सकता है।

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Ration Card: बुजुर्ग और बीमार राशन कार्ड धारकों को मिलेगी ये 'विशेष सुविधा', सरकार का ऐलान  Image Source : PTI (FILE)

नई दिल्ली. दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों पर उम्र और बीमारी की वजह से Ration लेने नहीं पहुंचने वाले कार्ड धारकों के स्थान पर उनके द्वारा नामित व्यक्ति राशन ले सकता है। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा 26 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया कि लाभार्थी द्वारा उसकी ओर से राशन लेने के लिए व्यक्ति को नामित करने हेतु कुछ अर्हताएं तय की गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी में ई-पीओएस प्रणाली लागू की गई है जिसके तहत लाभार्थी को अंगूठे या आंखों की पुतली के जरिये सत्यापित करने पर ही राशन दिया जाता है।

आदेश में कहा गया कि व्यक्ति को नामित वे राशन कार्डधारक ही कर सकते हैं जिनके परिवार में चार या इससे कम सदस्य हैं। केवल तीन परिस्थितियों में कार्ड धारक उसकी ओर से राशन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नामित कर सकता है। आदेश के मुताबिक ये परिस्थितियां हैं, अगर परिवार के सभी सदस्यों की उम्र 65 साल से अधिक और 16 साल से कम होती है और वे स्वयं उचित मूल्य की दुकान पर जाने में अक्षम होते हैं।

परिवार के सभी सदस्य कुष्ठ रोग से गस्त हैं, दिव्यांग हैं या बिस्तर पर हैं या ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिससे बुरी तरह से लाभार्थी प्रभावित है। कार्ड में दर्ज सभी व्यक्तियों का आधार सही होने पर भी ई-पीओएस से बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाता है। सरकार ने कहा है कि नामित व्यक्ति भी राशन कार्ड धारक होना चाहिए और उसी उचित मूल्य की दुकान से संबध होना चाहिए जिसके लिए उसे नामित किया गया है। आदेश में कहा गया कि लाभार्थी को व्यक्ति नामित करने के लिए नामांकन फार्म भरना होगा जिसके साथ राशन कार्ड की छायाप्रति और लाभार्थी और नामांकित व्यक्ति के आधार कार्ड की छाया प्रति सलंग्न करनी होगी। 

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