केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS को लेकर एक अहम फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी UPS से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में एकमुश्त और एकतरफा बदलाव कर सकते हैं। पीटीआई की खबर के मुताबिक, यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए होगी जिन्होंने पहले UPS को चुना है। 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने NPS के तहत UPS (Unified Pension Scheme) को एक वैकल्पिक स्कीम के रूप में शुरू किया है। यह योजना कर्मचारियों को गारंटीड रिटर्न देने का प्रावधान करती है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय सुनिश्चित होती है।
अब तक कितने कर्मचारियों ने चुना UPS?
खबर के मुताबिक, बीते 20 जुलाई तक करीब 31,555 केंद्रीय कर्मचारी UPS से जुड़ चुके हैं। इस योजना में नामांकन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 निर्धारित है। जिन कर्मचारियों ने UPS को चुना है, उन्हें एक बार के लिए NPS में स्विच करने की अनुमति दी गई है। यह विकल्प रिटायरमेंट की संभावित तारीख से एक वर्ष पहले तक या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में 3 महीने पहले तक ही उपलब्ध रहेगा।
UPS के अन्य लाभ क्या हैं?
रिटायरमेंट ग्रैच्युटी और डेथ ग्रैच्युटी का लाभ मिलेगा। अगर UPS से जुड़े कर्मचारी सेवा के दौरान निधन, विकलांगता या अस्वस्थता का सामना करते हैं, तो उन्हें CCS (Pension) Rules, 2021 या CCS (Extraordinary Pension) Rules, 2023 के तहत पेंशन लाभ का विकल्प दिया जाएगा। इसके अलावा, UPS को अब आयकर अधिनियम, 1961 के तहत NPS के समान टैक्स लाभ प्रदान किए गए हैं। यानी UPS में निवेश करने पर भी अब टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।
NPS क्या है?
नेशनल पेंशन सिस्टम या NPS भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय (पेंशन) सुनिश्चित करना है। इस योजना को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA) द्वारा पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के तहत संचालित और विनियमित किया जाता है। इसमें आपके द्वारा निवेश की गई राशि बाजार से जुड़ी होती है, जिससे लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना होती है। अगर आप नौकरी बदलते हैं या शहर बदलते हैं, तब भी आपका NPS अकाउंट चालू रहता है। निवेश की राशि और निवेश का तरीका आपकी सुविधा अनुसार तय किया जा सकता है।
UPS क्या है?
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है। यूपीएस निर्धारित शर्तों के आधार पर सुनिश्चित भुगतान प्रदान करता है। 1 अप्रैल 2025 तक सेवारत कोई मौजूदा केंद्र सरकार का कर्मचारी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आता है, यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए पात्र है।






































