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Traffic Rule: कार-बाइक में किए ये बदलाव तो कट सकता है मोटा चालान! ये एक्सेसरीज भी हैं गैर कानूनी

 Published : Nov 22, 2022 04:36 pm IST,  Updated : Nov 22, 2022 04:36 pm IST

कार और बाइक में मॉडिफिकेशन करवाना आजकल हर किसी का शौक बनता जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके ये शौक ट्रैफिक पुलिस का ध्यान भी आपकी ओर खींचते हैं और आपका चालान कट सकता है।

Car Accessories - India TV Hindi
Car Accessories Image Source : FILE

Traffic Challan: कुछ लोगों के लिए कार या बाइक सिर्फ आने जाने का साधन नहीं होती है, बल्कि यह उनके शौक पूरे करने का जरिया भी होती है। यही कारण है कि हर शहर में दर्जनों कार बाइक मॉडिफाइ करने वाले मैकेनिक मिल जाएंगे। इनके ग्राहक भी खूब हैं। लोग नई से लेकर पुरानी कार में खूब एक्सेसरीज लगवा लेते हैं। इस बीच लोगों में कार या बाइक का रंग बदलवाने का प्रचलन भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा कार पर मैट फिनिश की कलर रैपिंग यह बदलाव आपको खूबसूरत दिख सकता है। 

लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कार में सिर्फ स्टैंडर्ड एक्सेसरीज ही डलवा सकते हैं। साथ ही आपको कार का रंग और आकार बदलवाने की भी इजाजत नहीं है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कलर को मॉडिफाई करना रजिस्ट्रेशन की शर्तों का उल्लंघन है। ऐसे में यह मॉडिफिकेशन आपको महंगा भी पड़ सकता है और आपका चालना कट सकता है। 

जानिए क्या कहता है कानून

दरअसल अपने वाहन को अलग-अलग रंगों में रंगना कानूनी रूप से गलत नहीं है। इसके लिए आपको कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। वाहन की आरसी बुक में आपके वाहन के रंग का उल्लेख होता है। ऐसे में यदि आप अपनी कार का रंग बदलने वाले हैं तो आपको आरटीओ को इसकी जानकारी देनी होगी और आरसी में वाहन के रंग बदलने का विवरण देना होगा। यहां आपको अपनी आरसी बुक को कलर शेड के नमूने के साथ अपने आरटीओ में ले जाना होगा। यहां जरूरी है कि आप उसी आरटीओ पर जाएं जहां पर आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 

आरटीओ को पहले दें जानकारी 

जब आप अपने वाहन का रंग बदलने जा रहे हैं तो उससे पहले आरटीओ में इसकी जानकारी दें। यदि आरटीओ में रंग के परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर आप किसी भी दुकान पर जाकर वाहन का रंग बदल सकते हैं। इसके लिए आरटीओ पर आवश्यक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। 

ये रंग नहीं करवा सकते

राज्य के क़ानून के अनुसार कुछ रंगों जैसे रक्षा के लिए ओलिव ग्रीन, टैक्सियों के लिए पीला की अनुमति नहीं है। 

इन एक्सेससरीज से भी बचें

कार में कुछ एक्सेसरीज भी गैर कानूनी मानी जाती है। जैसे यदि आप सायरन या फिर तेज आवाज वाले हॉर्न लगवाते हैं तो यह भी गलत है, और आपका चालान कट सकता है। इसके अलावा कार में लगने वाले बुलगार्ड को सुप्रीम कोर्ट पहले ही गैरकानूनी बता चुका है। वहीं यदि आप बाइक में खासतौर पर बुलट में फायरिंग की आवाज वाला सायलेंसर लगवाते हैं तो आपको पुलिसिया कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। 

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