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प्राइवेट नौकरी से निकाल दिए गए तो भी 3 महीने तक सरकार देगी वेतन, ESIC से जुड़े कर्मचारियों को लाभ

 Reported By: Manoj Kumar @kumarman145
 Published : Sep 20, 2018 08:55 am IST,  Updated : Sep 20, 2018 07:15 pm IST

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बीमित व्यक्ति को नौकरी जाने की स्थिति में और नये रोजगार की तलाश के दौरान सीधे बैंक खाते में राहत राशि भेजी जाएगी

ESIC scheme to give cash relief to insured persons during unemployment- India TV Hindi
ESIC scheme to give cash relief to insured persons during unemployment

नई दिल्ली। प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, नौकरी से निकाले जाने या किसी अन्य वजह से नौकरी छूटने पर भी 3 महीने तक वेतन मिलता रहेगा, बशर्ते कर्मचारी ESIC यानि कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़ा हो। बुधवार को ESIC ने एक नयी योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत बीमित व्यक्तियों के बेरोजगार होने पर नकद राहत मिलेगी। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बीमित व्यक्ति को नौकरी जाने की स्थिति में और नये रोजगार की तलाश के दौरान सीधे बैंक खाते में राहत राशि भेजी जाएगी। 

ESIC एक्ट के तहत किसी भी निजी कंपनी, दुकान, रेस्टोरेंट या होटल, सिनेमा थियेटर, न्यूज कारोबार से जुड़े संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान, क्लीनिक वैगहर में अगर 10 या इससे ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो इन्हें चलाने वाले व्यक्ति को अपने कर्मचारियों को अपने उन सबी कर्मचारियों को ESIC के तरहत पंजीकृत करवाना जरूरी है जिनका वेतन 21000 रुपए से कम हो। कुछेक राज्यों में 20 या इससे अधिक कर्मचारियों की के लिए यह नियम है।

ESIC से जुड़ने के बाद कर्मचारी कई तरह की सुविधाओं का हकदार होता है, कर्मचारी को स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ और दुर्घटना बीमा जैसी कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं और अब सरकार ने इसके तहत एक और लाभ जोड़ दिया है जिसके मुताबिक कर्मचारी अगर ESIC से जुड़ा होगा तो उसकी नौकरी जाने पर भी 3 महीने तक उसके खाते में मासिक वेतन आता रहेगा।

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