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प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, ऐसे पा सकते हैं इनकम टैक्‍स में छूट

राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) और निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) के कर्मचारियों को भी लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) कैश वाउचर स्‍कीम के तहत इनकम टैक्‍स (आयकर) में छूट का लाभ मिलेगा।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: October 30, 2020 11:18 IST
प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, ऐसे पा सकते हैं इनकम टैक्‍स में छूट- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, ऐसे पा सकते हैं इनकम टैक्‍स में छूट

नई दिल्ली: राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) और निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) के कर्मचारियों को भी लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) कैश वाउचर स्‍कीम के तहत इनकम टैक्‍स (आयकर) में छूट का लाभ मिलेगा। आयकर विभाग ने यह जानकारी दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों को भी LTC के रूप में प्रति व्यक्ति दोनों तरफ के किराये पर अधिकतम 36,000 रुपये कैश अलाउंस का पेमेंट होने पर इनकम टैक्‍स में छूट का लाभ मिलेगा। हालांकि, इनकम टैक्‍स में यह छूट कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद ही मिलेगी।

CBDT ने कहा कि गैर-केंद्र सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए LTC किराये के बराबर कैश पेमेंट होने पर इनकम टैक्‍स में छूट देने का निर्णय लिया गया है।'' गौरतलब है कि गैर-केंद्रीय कर्मचारियों में राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बैंक और निजी क्षेत्र के कर्मचारी आते हैं। यह सभी इस लाभ को लेने के योग्य होंगे लेकिन इसके लिए उन्हें CBDT  द्वारा LTC कैश वाउचर स्‍कीम के तहत टैक्‍स छूट लेने को लेकर सूचीबद्ध की गई शर्तों पर खरा उतरना होगा।

CBDT ने बताया है कि LTC कैश वाउचर स्‍कीम के तहत इनकम टैक्‍स में छूट पाने के लिए कर्मचारियों को LTC किराया राशि का तीन गुना खर्च उन वस्तुओं/सेवाओं को खरीदने में करना होगा जिन पर 12 फीसदी या उससे ज्यादा GST लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह खरीदारी करते वक्त यह भी ध्यान रखना होगा कि सामान या सेवाएं को सिर्फ रजिस्‍टर्ड दुकानदारों/सेवाप्रदाताओं से ही खरीदें। अगर कर्मचारी ऐसा नहीं करता है तो उसे इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।

12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच डिजिटल तरीके से भुगतान करना होगा। कर्मचारी को एक वाउचर लेना होगा, जिसपर जीएसटी संख्या और राशि का विवरण हो। CBDT के अनुसार, कर्मचारियों को इनकम टैक्स में यह छूट उनके 2018-21 की समयावधि में लागू LTC भुगतान के संबंध में दी जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर को अपने कर्मचारियों को एलटीसी के एवज में टैक्‍स-फ्री कैश वाउचर देने की घोषणा की थी।

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