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पैसों की जरूरत है तो NPS से निकालें रकम, जानिए क्या है आंशिक निकासी के नियम और तरीका

सब्सक्राइबर कुछ खास जरूरतों के लिए एनपीएस से एक निश्चित रकम निकाल सकते है, और अपनी आर्थिक जरूरत पूरी कर सकते हैं। हालांकि सब्सक्राइबर एक बार में अपने योगदान के 25 प्रतिशत से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते।

Edited by: India TV Paisa Desk
Updated : March 03, 2021 19:40 IST
एनपीएस से आंशिक...- India TV Paisa
Photo:PTI

एनपीएस से आंशिक निकासी के नियम

नई दिल्ली। पैसों की जरूरत है तो अब आप अपने एनपीएस की भी मदद ले सकते हैं। दरअसल सरकार ने एनपीएस योजना को आकर्षक बनाने के लिए और महामारी के बाद लोगों की सुविधा के लिए  आंशिक निकासी को मंजूरी दे दी है। खास बात ये है कि रकम निकासी की ये प्रक्रिया काफी आसान रखी गई है।  सब्सक्राइबर कुछ खास जरूरतो के लिए एनपीएस से एक निश्चित रकम निकाल सकते है, और अपनी आर्थिक जरूरत पूरी कर सकते हैं। जानिए किन कंडीशन में और कितनी रकम निकालने की अनुमति दी गई है।

क्या है एनपीएस से आंशिक निकासी की शर्तें

  • एनपीएस खाते से आंशिक निकासे के लिए खाते को कम से कम 3 साल पहले खुला होना चाहिए।
  • एनपीएस सब्सक्राइबर अपने योगदान के हिस्से का 25 प्रतिशत ही निकाल सकता है। यानि आंशिक निकासी के लिए गणना कुल रकम के उस हिस्से पर ही होगी जिसका सब्सक्राइबर ने योगदान किया है। यानि सब्सक्राइब के द्वारा जमा रकम पर मिले अतरिक्त ब्याज आदि की गणना आंशिक निकासी के लिए नहीं होगी।
  • सब्सक्राइबर बीमारियों के इलाज, विवाह, बच्चों की उच्च शिक्षा संपत्ति की खरीद और निर्माण या अपना कारोबार शुरू करने के लिए आंशिक निकासी कर सकता है।
  •  दो बार की आंशिक निकासी के बीच 5 साल का अंतर होना जरूरी है। सब्सक्राइबर कुल 3 बार ही आंशिक निकासी कर सकता है।
  • बीमारी के उपचार के लिए पैसा निकालने पर 5 साल के अंतर की सीमा नही लगाई गई है।

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क्या है रकम की निकासी का तरीका

  • आंशिक निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
  • ऑनलाइन लॉगइन कर आंशिक निकासी के लिए आवेदन किया जा सकता है।
  • इसके साथ ही सब्सक्राइबर आंशिक निकासी फार्म (601-PW) भरकर जरूरी कागजातों के साथ प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (Point of Presence) सर्विस प्रोवाइडर के पास जमा कर सकते हैं।

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