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इनकम टैक्स बचाने का आखिरी मौका! 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना पड़ सकता है पछताना

 Edited By: Shivendra Singh
 Published : Mar 15, 2026 07:51 pm IST,  Updated : Mar 15, 2026 07:51 pm IST

वित्त वर्ष 2025-26 अपने अंतिम पड़ाव पर है और 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है। यदि आपने अभी तक अपनी टैक्स प्लानिंग पूरी नहीं की है, तो आपके पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं। आयकर नियमों के अनुसार, वित्त वर्ष खत्म होने के बाद किए गए निवेश पर आप उस साल के लिए टैक्स छूट का दावा नहीं कर पाएंगे।

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31 मार्च की डेडलाइन न भूलें! Image Source : CANVA

वित्तीय वर्ष 2025-26 अपने अंतिम पड़ाव पर है। 31 मार्च 2026 की तारीख न केवल कैलेंडर बदलने की है, बल्कि यह आपके टैक्स प्लानिंग के लिए डेडलाइन भी है। यदि आप पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपके पास अब बस कुछ ही दिन शेष हैं। इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार, अगर आप समय रहते निवेश नहीं करते हैं, तो आपको न केवल भारी टैक्स चुकाना होगा, बल्कि कई सरकारी योजनाओं के लाभ से भी हाथ धोना पड़ सकता है।

80C के तहत ₹1.5 लाख का निवेश

आयकर अधिनियम की धारा 80C टैक्स बचाने का सबसे लोकप्रिय जरिया है। इसके तहत आप ₹1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

  • PPF और ELSS: यदि आपने अभी तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) या टैक्स-सेविंग म्यूचुअल फंड्स (ELSS) में निवेश नहीं किया है, तो 31 मार्च से पहले इसे जरूर पूरा कर लें।
  • न्यूनतम जमा: ध्यान रहे कि PPF, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और NPS खातों को सक्रिय रखने के लिए हर साल एक न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपका खाता 'इनएक्टिव' हो जाएगा और उसे दोबारा शुरू कराने के लिए जुर्माना देना होगा।

सेहत के साथ टैक्स की बचत

सिर्फ निवेश ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य बीमा भी आपको टैक्स में राहत दिलाता है। धारा 80D के तहत आप खुद के लिए, परिवार के लिए और अपने वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर ₹25,000 से लेकर ₹75,000 तक की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। 31 मार्च तक नया बीमा लेकर या प्रीमियम भरकर आप अपनी कर योग्य आय को और कम कर सकते हैं।

नौकरीपेशा लोग ध्यान दें

ज्यादातर कंपनियों में HR विभाग मार्च की सैलरी प्रोसेस करने से पहले आपसे इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट मांगता है। यदि आपने LIC की रसीद, रेंट एग्रीमेंट या बच्चों की ट्यूशन फीस की रसीदें जमा नहीं की हैं, तो आपके एम्प्लॉयर द्वारा भारी TDS काटा जा सकता है। एक बार TDS कट जाने पर, आपको रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना होगा।

एडवांस टैक्स और अपडेटेड रिटर्न

यदि आपकी कुल टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है, तो 15 मार्च तक एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त जमा करना अनिवार्य था। यदि आप वह चूक गए हैं, तो 31 मार्च तक इसे निपटाना जरूरी है ताकि आप धारा 234B और 234C के तहत लगने वाले जुर्माने (1% ब्याज प्रति माह) से बच सकें। साथ ही, पुराने किसी रिटर्न में सुधार के लिए अपडेटेड ITR फाइल करने का भी यह अंतिम अवसर है।

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