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#Budget2017: सीनियर सिटीजन के लिए नई योजनाओं का ऐलान, मिलेगा निवेश पर ज्यादा रिटर्न और बनेगा हेल्थकार्ड

 Written By: Ankit Tyagi
 Published : Feb 01, 2017 03:03 pm IST,  Updated : Feb 01, 2017 03:03 pm IST

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बार के बजट में वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजन) के लिए दो अहम घोषणाएं की हैं।

#Budget2017: सीनियर सिटीजन के लिए नई योजनाओं का ऐलान, मिलेगा निवेश पर ज्यादा रिटर्न और बनेगा हेल्थकार्ड- India TV Hindi
#Budget2017: सीनियर सिटीजन के लिए नई योजनाओं का ऐलान, मिलेगा निवेश पर ज्यादा रिटर्न और बनेगा हेल्थकार्ड

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बार के बजट में वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजन) के लिए दो अहम घोषणाएं की हैं। जेटली ने लोकसभा में अपना बजट भाषण पेश करते हुए बताया कि सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाने की योजना बना रही है।इसके जरिए सरकार की कोशिश देश के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर आैर अधिक ध्यान देने की है।

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बनेगा हेल्थकार्ड

  • वरिष्ठ नागरिकों को अक्सर अपनी बढ़ती उम्र के कारण कर्इ तरह की स्वास्थ्य समस्याआें से गुजरना पड़ता है।
  • इसीलिए सरकार नई योजना के तहत वरिष्ठ नागरियों का हेल्थ कार्ड बनवाएगी।
  • एेसे में सरकार की कोशिश उन्हें स्वास्थ्य चिंताआें के साथ होने वाली दूसरी तरह की दिक्कतों से निजात दिलाने की है।
  • उम्मीद की जा रही है कि देश के वरिष्ठ नागरियों के लिए ये योजना काफी हितकर होगी।

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सीनियर सिटीजंस को 8 फीसदी का निश्चित रिटर्न

  • वित्त मंत्री ने लोकसभा में बताया कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए LIC योजना लाने जा रही है। इसमें सीनियर सिटीजंस को 8 फीसदी का निश्चित रिटर्न दिए जाने का प्रावधान होगा।

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सीनियर सिटिजन के लिए टैक्स में बदलाव

  • मौजूदा कानून के मुताबिक इनकम टैक्स कानून सीनियर सिटिजन को टैक्स छूट के लिए न्यूनतम आय में 50,000 रुपये अतिरिक्त की छूट देता है।
  • लिहाजा, सीनियर सिटीजन की 3 लाख रुपये की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
  • वहीं, बाकी इनकम स्लैब में सीनियर सिटिजन को भी आम नागरिक के बराबर टैक्स देना होता है।

सुपर सीनियर सिटिजन के लिए 

  • मौजूदा नियम के मुताबिक सुपर सीनियर की 5 लाख रुपये की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
  • वहीं 5 लाख और 10 लाख रुपये की आय वाले स्लैब में उन्हें भी सामान्य नागरिक की तरह 20 और 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होता है।
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