जब आप अपनी पुरानी कार किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने या स्क्रैप करने की सोच रहे हों, तो कुछ जरूरी कानूनी और दस्तावेजी प्रक्रियाओं का पालन करना बेहद आवश्यक है। एक छोटी सी लापरवाही भी आगे चलकर आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है- जैसे चालान, दुर्घटना या किसी अवैध गतिविधि का बोझ आपके नाम पर आ सकता है। इसलिए गाड़ी ट्रांसफर करने से पहले आरसी अपडेट, इंश्योरेंस ट्रांसफर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) और स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट जैसी औपचारिकताओं को सही तरीके से पूरा करना जरूरी है। आइए जानते हैं, पुरानी गाड़ी बेचते या स्क्रैप करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।
आपकी सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए
जब आप अपनी कार बेच रहे हों, तो आपकी सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। संभावित खरीदारों से केवल दिन के समय, अच्छी रोशनी वाले, सार्वजनिक स्थानों पर ही मिलें। किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य को बताएं, या खरीदार मीटिंग में किसी को अपने साथ ले जाएं। प्रक्रिया की शुरुआत में ही अपने घर का पता या व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें। किसी को भी टेस्ट ड्राइव देने से पहले, हमेशा खरीदार के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच करके और उसे नोट करके उसकी वैधता सुनिश्चित करें, और ड्राइव के दौरान हमेशा उसके साथ रहें।
किसी जानने वाले को कार बेचना बेहतर
हमेशा कार को उस व्यक्ति को बेचना बेहतर होता है जिसे आप जानते हों या जो उसका अंतिम मालिक हो। आरटीओ के डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से भरे होने के बाद ही उन पर हस्ताक्षर (साइन) करें। खाली कागजों पर हस्ताक्षर न करें। इंश्योरेंस (एनसीबी सहित) कैंसिल करवाएं और नए मालिक से अपना बीमा खुद खरीदने के लिए कहें। मालिक के ड्राइविंग लाइसेंस और उसके निवास प्रमाण पत्र की प्रतियां ले लें। सुनिश्चित करें कि आप उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा लें जिसमें लिखा हो कि कार उसे एक निश्चित तारीख को दी गई है और वह फलां तारीख तक उसे अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेगा। सुनिश्चित करें कि दोनों पक्षों के गवाह हों और वे दोनों गवाहों के पते के साथ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें।
खरीदारी से मीटिंग में इन बातों का रखें ध्यान
खरीदारों से सीसीटीवी निगरानी वाले खुले, सुरक्षित क्षेत्र में मिलें। हमेशा किसी को साथ लाएं, या अपनी योजना के बारे में किसी दोस्त को बताएं। cars24 के मुताबिक, अपना फोन पूरी तरह चार्ज रखें और खरीदार के साथ मीटिंग के दौरान अपनी लाइव लोकेशन शेयर करें। बिक्री पूरी होने तक कोई भी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी न बताएं।
पूरे विश्वास के आधार पर करें बिक्री
एक बार जब आप किसी डील पर सहमत हो जाते हैं, तो ओनरशिप ट्रांसफर से पहले सुनिश्चित करें कि सभी डॉक्यूमेंट्स सही हैं। गाड़ी जारी करने से पहले पेमेंट की पुष्टि करें, नकद के बजाय सुरक्षित बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान करना बेहतर होगा। सुनिश्चित करें कि दोनों पक्ष बिक्री समझौते और ओनरशिप ट्रांसफर फॉर्म सहित आवश्यक कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करें। याद रखें, पेमेंट वेरिफिकेशन से लेकर कागजी कार्रवाई जमा करने तक, हर चरण की दोबारा जांच करना, आपके हितों की रक्षा करते हुए अपनी पुरानी कार बेचते समय प्रक्रिया का हिस्सा है।
तत्काल ओनरशिप के बिना डीलर को कार बेचने के कानूनी जोखिम
यह एक सामान्य लेकिन जोखिम भरा तरीका है। रजिस्टर्ड ओनर होने के नाते, आप गाड़ी के लिए कानूनी रूप से तब तक जिम्मेदार रहते हैं जब तक कि ओनरशिप आधिकारिक रूप से ट्रांसफर न हो जाए। अगर कार या कई भी गाड़ी किसी दुर्घटना, अपराध या यातायात उल्लंघन में शामिल होती है, तो अधिकारी उसे आप तक पहुंचा देंगे। sudhirrao पोर्टल के मुताबिक, ऐसी किसी भी व्यवस्था के लिए सहमत न होने की सख्त सलाह है। बिक्री की एक शर्त के रूप में ओनरशिप के तत्काल ट्रांसफर पर जोर दें।
गाड़ी को स्क्रैप करना हो तो कहां करें
अगर आप अपनी किसी पुरानी गाड़ी जो अनफिट है और रजिस्ट्रेशन की तय अवधि की लिमिट पूरा कर चुकी है, को स्क्रैप करना चाहते हैं तो यह काम भी काफी सोच-समझकर करना चाहिए। आप अपनी इस पुरानी कार या गाड़ी को किसी कबाड़ी या स्क्रैपर को देने से बचें। यह आपके लिए कभी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। आप सरकारी सिस्टम के जरिये अपनी गाड़ी को स्क्रैप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है।
पहले ये डॉक्यूमेंट रखें तैयार
- ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट(आरसी)। अगर यह खो गया हो, तो एफआईआर की कॉपी और हलफनामा जरूरी है।
- गाड़ी ओनर का पहचान पत्र और पते का प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड)।
- बैंक अकाउंट डिटेल (स्क्रैप मूल्य भुगतान प्राप्त करने के लिए)।
- गाड़ी पर लोन, इंश्योरेंस क्लेम या कानूनी मामलों की घोषणा करने वाला एक हलफनामा।
- आरटीओ रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए फॉर्म-2।
- कुछ आरटीओ द्वारा मौजूदा/खत्म इंश्योरें सर्टिफिकेट और एक वैलिड पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण में) सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता हो सकती है।
ऐसे करें स्क्रैपिंग के लिए अप्लाई
- सबसे पहले आधिकारिक सरकारी पोर्टल https://vscrap.parivahan.gov.in/ पर जाएं।
- अपने आस-पास के सरकारी-अधिकृत RVSF को खोजने के लिए इस पोर्टल का उपयोग करें।
- आप वेबसाइट पर राज्यवार उपलब्ध RVSF विवरण देख सकते हैं।
- यहां समझ लें कि लोकल, अनधिकृत स्क्रैपयार्ड से बचें, क्योंकि केवल प्रमाणित RVSF ही आवश्यक आधिकारिक दस्तावेज़ यानी स्क्रैप सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं।
- आप V-SCRAP पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या सीधे चयनित RVSF पर जाकर स्क्रैपिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी चलने योग्य नहीं है, तो RVSF निःशुल्क पिकअप सेवा भी प्रदान कर सकता है।
- RVSF गाड़ी की पड़ताल करेगा और जमा किए गए सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।
- सत्यापन के बाद, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, पर्यावरण के अनुकूल तरीके से वाहन को नष्ट कर दिया जाएगा।
- आरवीएसएफ यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन को नष्ट करने से पहले चेसिस नंबर हटा दिया जाए और उसे रिकॉर्ड के रूप में रखा जाए।
- इसके बाद आरवीएसएफ एक डिजिटल जमा प्रमाणपत्र (सीओडी) और वाहन स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र (सीवीएस) जारी करता है।
- ये सर्टिफिकेट व्हीकल डेटाबेस में अपलोड किए जाते हैं, जिससे आरटीओ द्वारा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रक्रिया खुद ही शुरू हो जाती है।
- आपको स्क्रैप मूल्य मिलेगा, जो आमतौर पर धातु के पुर्जों के वजन के आधार पर होता है, जिसका भुगतान सीधे आपके बैंक खाते में किया जाएगा।






































