DELHI PRIVATE UNIVERSITIES BILL
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दिल्ली कैबिनेट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को दी मंजूरी, जानें क्या हैं फीस और दाखिले के लिए नए नियम
दिल्ली कैबिनेट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत निजी विश्वविद्यालयों को अपनी जमीन स्वयं खरीदनी होगी। 25% सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित रहेंगी, फीस पर रेगुलेटरी कमेटी निगरानी रखेगी और सभी संस्थानों को नई शिक्षा नीति (NEP) का पालन करना अनिवार्य होगा।
दिल्ली | Aug 07, 2026 06:06 pm IST
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