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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 73,800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 173 गवाहों के बयान दर्ज

 Written By: Vinay Trivedi
 Published : Sep 26, 2026 11:29 am IST,  Updated : Sep 26, 2026 11:29 am IST

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है। चढ़ावा चोरी की 105 घटनाएं सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड मिलीं। पुलिस ने जांच के दौरान 173 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं।

Ayodhya Ram Mandir donation theft- India TV Hindi
राम मंदिर चंदा चोरी मामले के आरोपियों को ले जाते हुए पुलिस। Image Source : PTI (फाइल फोटो)

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने फैजाबाद जिला कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 73 हजार 480 पन्नों की चार्जशीट में चढ़ावा चोरी के पूरे सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक, चढ़ावा चोरी से जुड़ी 105 घटनाएं कैमरों में रिकॉर्ड मिलीं, जिसमें अविनाश शुक्ला उर्फ सनी 85 बार चढ़ावे की रकम हटाते हुए दिखा है।

चार्जशीट में 8 आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए सबूत

पुलिस ने चार्जशीट में 8 आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश किए हैं। साथ ही, 173 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। चार्जशीट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव को गवाह बनाया गया है।

CCTV में फुटेज में नोटों की गड्डियां छिपाते नजर आए थे कुछ कर्मचारी

चार्जशीट के मुताबिक, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होने का मामला पहली बार 4 जून, 2026 को सामने आया था, जब काउंटिंग रूम में कर्मचारियों को चढ़ावे के रुपये छिपाते हुए एक कर्मचारी ने ही देखा था। कर्मचारी आनंद चौधरी ने इसकी जानकारी तत्कालीन ट्रस्ट महासचिव चंपत राय को दी और वीडियो भी भेजा। वीडियो में कुछ कर्मचारी कमर में नोटों की गड्डियां छिपाते नजर आ रहे थे।

आरोपियों के मोबाइल में मिले डिजिटल एविडेंस

घटना के दिन यानी 4 जून को चंपत राय अयोध्या में नहीं थे। 5 जून को चंपत ने अनिल मिश्रा, गोपाल राव और डॉ. नरेंद्र के साथ CCTV फुटेज देखे। इसके बाद मंदिर परिसर के CCTV फुटेज खंगाले गए। अब CCTV फुटेज, मोबाइल से मिले डिजिटल एविडेंस, गवाहों के बयान, बैंक खातों में जमा कैश, प्रॉपर्टी खरीद और बरामदगी के सबूत चार्जशीट में पेश किए गए हैं।

हाल में कोर्ट ने खारिज की थी आरोपियों की जमानत

इससे पहले हाल ही में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की जमानत याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया था। आरोपियों के वकील कुल शेखर सिंह ने बताया था कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की जमानत अर्जी पर 22 सितंबर को अदालत में सुनवाई हुई। फिर, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। जमानत के लिए आगे हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।

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