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यूपी: मैनपुरी में प्रेमी और प्रेमिका को सजा-ए-मौत, फैसला सुनते ही रो पड़े दोनों, जानें मामला

 Edited By: Kajal Kumari @lallkajal
 Published : Mar 18, 2025 05:31 pm IST,  Updated : Mar 18, 2025 07:02 pm IST

यूपी के मैनपुरी के करहल इलाके में पिछले साल 6 मई को हुई नरेंद्र की हत्या मामले में कोर्ट ने प्रेमी और प्रेमिका को मौत की सजा सुनाई है। जानें क्या था मामला?

मैनपुरी में प्रेमी प्रेमिका को सजा-ए-मौत- India TV Hindi
मैनपुरी में प्रेमी प्रेमिका को सजा-ए-मौत

यूपी के मैनपुरी के करहल इलाके में पिछले साल छह मई को एक शख्स नरेंद्र की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जांच में तीन लोगों के नाम सामने आए थे जिसमें कोर्ट में सुनवाई के दौरान दो लोगों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। दोनों दोषी का प्रेम संबंध है और दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। बता दें कि करहल थाने में बीते साल 6 मई 2024 को नरेंद्र की हत्या हुई थी जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। इस केस में दोषी मानते हुए महिला मनु सहित अभय उर्फ भूरा को अपर जिला जज कोर्ट ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। कोर्ट का फैसला आते ही दोनों दोषी फफक- फफक कर रोने लगे। इसकी जानकारी एडीजीसी राकेश गुप्ता ने दी है।

क्या था मामला

करहल थाना क्षेत्र के गांव राउरी चमनपुरा निवासी नरेंद्र कुमार के गांव नानमई निवासी मनु देवी से प्रेम संबंध थे। प्रेम संबंध के कारण दोनों के बीच रुपए का लेनदेन भी चलता रहता था। पांच मई 2024 को मनु देवी ने बर्थडे पार्टी का बहाना करके नरेंद्र को अपने यहां बुलाया और  इस बीच महिला का दूसरा प्रेमी अभय उर्फ भूरा भी वहां पहुंच गया। तभी मनु और नरेंद्र कुमार के बीच पैसे को लेकर विवाद होने लगा। जब बात बढ़ने लगी तो अभय और मनु ने मिलकर नरेंद्र की हत्या कर दी और उसके शव को गांव के पास के तालाब किनारे फेंक दिया।

कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

शव बरामद होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने थाने में केस दर्ज कराया। मामले की सुनवाई एडीजे4 के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता रोहित शुक्ला ने वादी, विवेचन सहित अन्य गांव के लोगों ने गवाही दी। आरोपित पक्ष की ओर से भी बचाव के साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए। आज यानी मंगलवार को न्यायाधीश जहेन्द्र पाल ने नरेंद्र हत्याकांड की दोषी मनु देवी और उसके प्रेमी भूरा को फांसी की सजा सुनाई है। 

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