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नोएडा में 3 अगस्त तक के लिए धारा 144 लागू, मोहर्रम और इन कारणों से लिया गया फैसला

 Written By: Avinash Rai
 Published : Jul 20, 2023 06:45 am IST,  Updated : Jul 20, 2023 07:21 am IST

सार्वजनिक स्थानों पर पर जैसे सड़कों पर पूजा-पाठ या नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। बता दें कि मोहर्रम के मद्देनजर 29 जुलाई को मातम का जुलूस निकाला जाएगा।

Section 144 implemented in Noida till August 3 Muharram and the decision taken for these reasons- India TV Hindi
नोएडा में धारा 144 लागू Image Source : PTI

गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने नोएडा में धारा 144 लागू कर दिया है। मोहर्रम, किसान आंदोलन, परीक्षाओं और एशियाई जूनियर एथलीट 2023 खेलों के मद्देनजर नोएडा में धारा 144 लागू किया गया है। यह 20 जुलाई से 3 अगस्त तक लागू रहेगा। साथ ही इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पर जैसे सड़कों पर पूजा-पाठ या नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। बता दें कि मोहर्रम के मद्देनजर 29 जुलाई को मातम का जुलूस निकाला जाएगा। 28 जुलाई को एशियाई जूनियर एथलीटी 2023 का आयोजन किया जाएगा। 

नोएडा में धारा 144 लागू

जानकारी के मुताबिक इस खेल में देश व विदेशों के नागरिक भी भाग लेंगे। साथ ही एक किसान आंदोलन और परीक्षाएं भी नोएडा में पहले से प्रस्तावित हैं। इन सब घटनाक्रमों के कारण गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने नोएडा में धारा 144 लागू कर दिया है। एसीपी कानून एवं व्यवस्था हृदेश कठेरिया ने कहा कि ऐसे हालात में असमाजिक तत्वों द्वारा शांति को भंग करने की आशंका है। ऐसे हालातों में कानून व्यवस्था के बिगड़ने का डर रहता है। 

3 अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू

उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन से भी शांति भंग हो सकती है। ऐसे में किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए एहतियाती रूप से धारा 144 को नोएडा में अगले 15 दिनों तक के लिए लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शांति और सौहार्द बनए रखने के लिहाज से यह अति आवश्यक है कि शरारती तत्वों द्वारा की जा रही गतिविधियों को राका जाए। इस कारण गौतमबुद्धनगर जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया है कि जो कि 20 जुलाई से 3 अगस्त के बीच प्रभावी रहेगा। 

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